नई दिल्ली/गाजियाबाद: अनलॉक (Unlock) को लेकर गाजियाबाद (Ghaziabad) के डीएम (DM) ने भी शाम को गाइडलाइन (Guideline) जारी कर दी, जिसमें बताया गया कि सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन (containment zone) को छोड़कर दुकान और बाजार खोलने की अनुमति होगी. हफ्ते में 5 दिन ही बाजार खुल पाएंगे और कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा. नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
आपको बता दें, रविवार का दिन गाजियाबाद के लोगों, खासकर व्यापारियों के लिए काफी उत्सुकता भरा रहा, क्योंकि गाजियाबाद में रविवार को कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 600 से कम हो गई. सबको इंतजार था कि लखनऊ से जो आदेश सुबह हो चुका है, वह आदेश गाजियाबाद में जिला प्रशासन स्तर पर भी आ जाए. शाम होते होते वह आदेश आया जिसमें सभी गाइडलाइन (Guideline) का जिक्र किया गया.
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इस वजह से दोबारा लग सकता है कोरोना कर्फ्यू
डीएम के आदेश में साफ है कि अगर गाजियाबाद (Ghaziabad) में कोरोना के सक्रिय मामलों (Active Corona Cases) की संख्या 600 से अधिक हो जाती है, तो सभी तरह की छूट समाप्त कर दी जाएगी. संबंधित गतिविधियों पर तुरंत रोक लगा दी जाएगी.
आदेश में यह भी कहा गया है कि फिलहाल सरकारी कार्यालयों में अधिकतम 50 फ़ीसदी उपस्थिति रहेगी. कर्मचारियों को रोटेशन में बुलाया जाएगा. रेस्टोरेंट्स को फिलहाल होम डिलीवरी की ही इजाजत है. धार्मिक स्थल में 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे. अगर इन नियमों का पालन नहीं होता है, तो भी संबंधित जगह पर रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं या फिर उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है.