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ट्रेन के सामने धक्का देकर छात्रा की हत्या की, अदालत ने युवक को सुनाई मौत की सजा - CHENNAI COURT

चेन्नई की एक अदालत ने रेलवे स्टेशन पर छात्रा को ट्रेन के सामने धक्का देकर हत्या करने के दोषी को मौत की सजा सुनाई है.

Chennai court sentenced death punishment to youth who killed girl student by pushing from train
ट्रेन के सामने धक्का देकर छात्रा की हत्या करने वाले युवक को मौत की सजा, विशेष अदालत ने सुनाया फैसला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 30, 2024, 5:21 PM IST

चेन्नई: तमिलनाडु की एक विशेष अदालत ने कॉलेज छात्रा को चेन्नई के परंगिमलाई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के सामने धक्का देकर हत्या करने के दोषी युवक सतीश को मौत की सजा सुनाई है. आरोपी सतीश ने 13 अक्टूबर, 2022 को परंगिमलाई रेलवे स्टेशन पर चेन्नई तांबरम की ओर जा रही इलेक्ट्रिक ट्रेन के आगे पीड़ित छात्रा सत्यप्रिया की धक्का दे दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी.

माना जाता है कि चेन्नई के परंगीमलाई पुलिस क्वार्टर में रहने वाली कॉलेज की छात्रा सत्यप्रिया और उसी इलाके में रहने वाले सतीश एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन माता-पिता के विरोध के कारण सत्यप्रिया ने सतीश से बात करना बंद कर दिया था. जिससे नाराज सतीश ने उसकी हत्या कर दी. घटना के बाद पुलिस ने सतीश को गिरफ्तार कर लिया था.

सीबीसीआईडी पुलिस ने मामले की जांच की और चेन्नई के अल्लिगुलम में विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया. सीबीसीआईडी ने घटना के समय रेलवे स्टेशन पर मौजूद कुल 70 लोगों और प्रत्यक्ष गवाहों से पूछताछ की. सभी दलीलें पूरी होने के बाद न्यायाधीश श्रीदेवी ने 27 दिसंबर को आरोपी सतीश को दोषी करार दिया और सजा सुनाने की तारीख 30 दिसंबर तय की थी.

अदालत का फैसला
न्यायाधीश श्रीदेवी ने सोमवार को सतीष को मौत की सजा सुनाते हुए कहा, "पुलिस पक्ष की ओर से सतीश के खिलाफ लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित हो चुके हैं. ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के साथ किसी भी तरह की दया नहीं दिखाई जा सकती. दोषी सतीश को फांसी की सजा सुनाई जाती है. उसे फांसी पर लटकाया जाना चाहिए. 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है. जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. साथ ही महिला हिंसा निवारण अधिनियम के तहत तीन साल की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने की अतिरिक्त कैद होगी."

जज ने अपने फैसले में यह भी कहा, "मृतक सत्यप्रिया की दोनों बहनों को गंभीर मानसिक कष्ट हुआ है, इसलिए तमिलनाडु सरकार एक महीने के भीतर उसकी बहनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दे. महिला हिंसा निवारण अधिनियम के तहत तीन साल की सजा पूरी होने के बाद सतीश को हत्या के मामले में फांसी दी जाए."

यह भी पढ़ें- भर्ती परीक्षा पास कराने के लिए मांगे 25 लाख रु. रेलवे का मुख्य टिकट निरीक्षक गिरफ्तार

चेन्नई: तमिलनाडु की एक विशेष अदालत ने कॉलेज छात्रा को चेन्नई के परंगिमलाई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के सामने धक्का देकर हत्या करने के दोषी युवक सतीश को मौत की सजा सुनाई है. आरोपी सतीश ने 13 अक्टूबर, 2022 को परंगिमलाई रेलवे स्टेशन पर चेन्नई तांबरम की ओर जा रही इलेक्ट्रिक ट्रेन के आगे पीड़ित छात्रा सत्यप्रिया की धक्का दे दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी.

माना जाता है कि चेन्नई के परंगीमलाई पुलिस क्वार्टर में रहने वाली कॉलेज की छात्रा सत्यप्रिया और उसी इलाके में रहने वाले सतीश एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन माता-पिता के विरोध के कारण सत्यप्रिया ने सतीश से बात करना बंद कर दिया था. जिससे नाराज सतीश ने उसकी हत्या कर दी. घटना के बाद पुलिस ने सतीश को गिरफ्तार कर लिया था.

सीबीसीआईडी पुलिस ने मामले की जांच की और चेन्नई के अल्लिगुलम में विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया. सीबीसीआईडी ने घटना के समय रेलवे स्टेशन पर मौजूद कुल 70 लोगों और प्रत्यक्ष गवाहों से पूछताछ की. सभी दलीलें पूरी होने के बाद न्यायाधीश श्रीदेवी ने 27 दिसंबर को आरोपी सतीश को दोषी करार दिया और सजा सुनाने की तारीख 30 दिसंबर तय की थी.

अदालत का फैसला
न्यायाधीश श्रीदेवी ने सोमवार को सतीष को मौत की सजा सुनाते हुए कहा, "पुलिस पक्ष की ओर से सतीश के खिलाफ लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित हो चुके हैं. ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के साथ किसी भी तरह की दया नहीं दिखाई जा सकती. दोषी सतीश को फांसी की सजा सुनाई जाती है. उसे फांसी पर लटकाया जाना चाहिए. 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है. जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. साथ ही महिला हिंसा निवारण अधिनियम के तहत तीन साल की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने की अतिरिक्त कैद होगी."

जज ने अपने फैसले में यह भी कहा, "मृतक सत्यप्रिया की दोनों बहनों को गंभीर मानसिक कष्ट हुआ है, इसलिए तमिलनाडु सरकार एक महीने के भीतर उसकी बहनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दे. महिला हिंसा निवारण अधिनियम के तहत तीन साल की सजा पूरी होने के बाद सतीश को हत्या के मामले में फांसी दी जाए."

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