नई दिल्ली/गाजियाबाद: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कोरोना वायरस के दौरान 10 से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. एनजीटी ने कहा है कि जिन शहरों की वायु प्रदूषण की क्वालिटी मॉडरेट या उसके नीचे की रहेगी, वहां राज्य की सरकारें दीपावली व छठ पर्व के दौरान ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति दे सकती हैं और इन पटाखों के इस्तेमाल के लिए 2 घंटे का समय नियत कर सकती हैं.
घर-घर सर्च अभियान चलाकर पटाखों को किया जब्त
एनजीटी के फैसले के बाद गाजियाबाद जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है. जिला प्रशासन के जरिए लगातार छापेमारी कर पटाखों को जब्त किया जा रहा है. फर्रूखनगर में चोरी-छिपे बेचे जा रहे पटाखों पर प्रशासनिक टीम की कार्रवाई लगातार जारी है. जिले के टीला मोड़ थाना क्षेत्र के फर्रूखनगर कस्बे में घर-घर सर्च अभियान चलाकर पटाखों को जब्त किया जा रहा है. फर्रूखनगर को 10 सेक्टरों में बांटकर पुलिस और प्रशासन की टीमें व्यापक स्तर पर सर्च अभियान चला रही हैं.
एनजीटी के आदेश का सख्ती से पालन
लोनी एसडीएम खालिद अंजुम ने बताया कि क्षेत्र को 10 सेक्टर में बैठकर सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं. सेक्टर मजिस्ट्रेट सर्च अभियान चला रहे हैं. सर्च अभियान के दौरान इलाकों के घरों से पटाखे भी मिल रहे हैं. जिनको जब्त किया जा रहा है. एएसपी केशव कुमार ने बताया कि एनजीटी के आदेश का सख्ती से पालन किया जा रहा है. सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा.
बता दें कि इससे पहले भी जिला प्रशासन की तरफ से लोनी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर पटाखों को जब्त किया जा चुका है. एएसपी केशव कुमार की माने तो दिवाली तक अवैध पटाखों को छापेमारी कर जब्त करने की कार्रवाई जारी रहेगी.