नई दिल्ली/गाजियाबाद : कई लोग अपात्र होने के बावजूद भी जोड़-तोड़ लगाकर सरकारी राशन का अनाज हड़पने की कोशिश में लगे रहते हैं. अपात्र होने के बाद सरकारी राशन ले रहे राशन कार्ड धारकों की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं. गाजियाबाद जिला प्रशासन अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कार्यवाही करने की तैयारी कर रहा है. जिला पूर्ति विभाग अपात्रता के बाद भी सरकारी राशन का अनाज लेने वालों से बाजार मूल्य का आकलन कर रिकवरी करेगा.
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिले के सभी राशन कार्डधारकों को आगाह किया गया कि यदि राशन का अनाज प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं तो राशन कार्ड वापस जमा कर दें.
ऐसे राशन कार्डधारी माने जाएंगे अपात्र
- यदि परिवार का कोई सदस्य टैक्स भरता है.
- परिवार के किसी भी सदस्य के पास कार है.
- घर में ऐसी (AC) लगा हुआ है.
- शहरी क्षेत्र में ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों की आय तीन लाख रुपये वार्षिक से अधिक है.
- ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों की आय दो लाख रुपये वार्षिक से अधिक है.
- ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस है.
जिला पूर्ति विभाग द्वारा अपात्र राशनकार्डधारकों को चेतावनी दी गई है कि वे एक सप्ताह के अंदर अपने नजदीकी क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय में जाकर अपना राशनकार्ड जमा कर दें. यदि जांच में कोई भी राशन कार्ड धारक अपात्र पाया गया तो राशनकार्ड निरस्त करने के साथ-साथ वैधानिक कार्यवाही की जायेगी. अधिकारियों के मुताबिक जब से अपात्र राशन कार्ड धारक राशन का अनाज ले रहा है तब से अनाज का आकलन करते हुए गेहूं 24 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वसूली की जाएगी.