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Ghaziabad: बिना लाइसेंस के चल रहे प्रतिष्ठानों पर निगम सख्त, होगी सीलिंग की कार्रवाई

गाजियाबाद में बिना लाइसेंस के चल रहे प्रतिष्ठानाें पर नगर निगम कार्यवाही करने जा रही है. जिन्हाेंने वर्ष 2022-2023 का लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है, उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धाराओं के अंतर्गत सीलिंग एवं अन्य विधिक कार्यवाही की जाएगी.

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Published : Jul 29, 2022, 12:10 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉक्टर संजीव सिन्हा को निर्देश दिया है कि गाजियाबाद नगर निगम सीमा अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के लाइसेंस की जांच कराई जाए.ऐसे प्रतिष्ठान जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं उन पर कड़ी कार्यवाही के लिए भी कहा गया है.

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ संजीव सिन्हा ने बताया कि देसी शराब, विदेशी शराब, मॉडल शॉप, बियर शॉप, बार होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस, क्लीनिक, आयुर्वेदिक क्लीनिक, डेंटल क्लीनिक नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक सेंटर, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड युनानी क्लिनिक, होम्योपैथिक क्लिनिक, ब्लड बैंक, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम, इत्यादि प्रतिष्ठानों व्यवसाय के संचालकों को सूचित किया गया है कि वे अपने व्यवसाय से संबंधित लाइसेंस वर्ष 2022-23 हेतु संबंधित जोन में आवेदन करते हुए लाइसेंस शुल्क जमा कर लाइसेंस प्राप्त कर लें.

इसे भी पढ़ेंः गाजियाबादः जांच में पानी का सैंपल फेल, कई गुना बढ़ा मिला TDS और क्लोराइड

सिन्हा ने बताया गाजियाबाद नगर निगम द्वारा ऐसे व्यवसाय के संचालक जिनके द्वारा समय रहते वर्ष 2022-2023 का लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया है. उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धाराओं के अंतर्गत सीलिंग एवं अन्य विधिक कार्यवाही भी की जाएगी. बता दें कि नगर निगम ने शहर में संचालित प्रतिष्ठान के संचालकों से अपील की है की संबंधित जोन में जाकर जोनल प्रभारियों से संपर्क साधते हुए लाइसेंस प्राप्त करने की कार्यवाही को पूर्ण करते हुए लाइसेंस प्राप्त करें. किसी भी असुविधा के लिए गाजियाबाद नगर निगम मुख्यालय मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के ऑफिस में भी संपर्क कर सकते हैं.


नई दिल्ली/गाजियाबाद: नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉक्टर संजीव सिन्हा को निर्देश दिया है कि गाजियाबाद नगर निगम सीमा अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के लाइसेंस की जांच कराई जाए.ऐसे प्रतिष्ठान जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं उन पर कड़ी कार्यवाही के लिए भी कहा गया है.

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ संजीव सिन्हा ने बताया कि देसी शराब, विदेशी शराब, मॉडल शॉप, बियर शॉप, बार होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस, क्लीनिक, आयुर्वेदिक क्लीनिक, डेंटल क्लीनिक नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक सेंटर, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड युनानी क्लिनिक, होम्योपैथिक क्लिनिक, ब्लड बैंक, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम, इत्यादि प्रतिष्ठानों व्यवसाय के संचालकों को सूचित किया गया है कि वे अपने व्यवसाय से संबंधित लाइसेंस वर्ष 2022-23 हेतु संबंधित जोन में आवेदन करते हुए लाइसेंस शुल्क जमा कर लाइसेंस प्राप्त कर लें.

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सिन्हा ने बताया गाजियाबाद नगर निगम द्वारा ऐसे व्यवसाय के संचालक जिनके द्वारा समय रहते वर्ष 2022-2023 का लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया है. उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धाराओं के अंतर्गत सीलिंग एवं अन्य विधिक कार्यवाही भी की जाएगी. बता दें कि नगर निगम ने शहर में संचालित प्रतिष्ठान के संचालकों से अपील की है की संबंधित जोन में जाकर जोनल प्रभारियों से संपर्क साधते हुए लाइसेंस प्राप्त करने की कार्यवाही को पूर्ण करते हुए लाइसेंस प्राप्त करें. किसी भी असुविधा के लिए गाजियाबाद नगर निगम मुख्यालय मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के ऑफिस में भी संपर्क कर सकते हैं.


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