नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बिना पंजीकरण के अब कोई भी अपने घर में कुत्ता नहीं पाल सकेगा. गाजियाबाद नगर निगम ने कुत्तों के पंजीकरण के लिए एक शुल्क निर्धारित किया है.
इसके साथ ही घर के बाहर कुत्ता घुमाते समय गंदगी फैलाई जाने के दौरान नगर निगम द्वारा जुर्माना भी वसूला जाएगा.
कुत्ते और बंदरों की बढ़ रही है आबादी
शुक्रवार को ही गाजियाबाद नगर निगम की बैठक में शिप्रा सनसिटी, इंदिरापुरम वार्ड नंबर 100 से पार्षद संजय कुमार ने कुत्ते और बंदरों की बढ़ती आबादी का मुद्दा उठाया था.
उन्होंने बताया था कि लगातार बढ़ रही कुत्तों की संख्या शहर में रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक है. आए दिन कुत्तों द्वारा बच्चों और बुजुर्गों पर हमला करने के मामले सामने आते रहते हैं.
उन्होंने कहा कि यह समस्या केवल उनके वार्ड में ही नहीं बल्कि तमाम 100 वार्डों में है. कुत्ते और बंदरों को पकड़ने के लिए पिछले कई महीनों से अभियान नहीं चलाया गया है. इसके बाद सभी पार्षदों ने कुत्तों और बंदरों के आतंक से लोगों को बचाने की मांग की.
पालतू कुत्तों का होगा पंजीकरण
गाजियाबाद नगर निगम की महापौर आशा शर्मा ने कहा कि कुत्तों और बंदरों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा. सभी पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य होगा.
पालतू कुत्तों का पंजीकरण शुल्क ₹5000 निर्धारित किया गया है, साथ ही कुत्ता घुमाने के दौरान गंदगी फैलाते पाए जाने पर गाजियाबाद नगर निगम द्वारा ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा.