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बल्लभगढ़ वासियों की समस्या हुई हल, विधायक ने सड़क निर्माण को दिखाई हरी झंडी

बुधवार को विधायक मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में पिछले कई सालों टूटी पड़ी सडक के निमार्णकार्य का शुभारंभ किया.

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Published : Mar 7, 2019, 8:17 PM IST

सड़क निर्माण को MLA की हरी झंडी

फरीदाबादः बुधवार को विधायक मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में पिछले कई सालों टूटी पड़ी सडक के निमार्णकार्य का शुभारंभ किया. खेड़ा देवत सुभाष कॉलोनी से लेकर गुर्जर चौक तक बनाई जाने वाली करीब आधा किलोमीटर लंबी सड़क पर 35 लाख रुपए की लागत आएगी.

बल्लभगढ में सुभाष कालोनी से लेकर गुर्जर चौक तक की सड़क पिछले काफी लंबे समय से टूटी हुई पड़ी थी. जिसकों लेकर यहां से गुजरने वालों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब इस सड़क का निमार्ण कार्य शुरू हो चुका है.

निमार्ण कार्य की शुरूआत बल्लभगढ के विधायक मूलचन्द शर्मा ने नारियल फोड़कर की. उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के विकास के लिए काम कर रही है.

फरीदाबादः बुधवार को विधायक मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में पिछले कई सालों टूटी पड़ी सडक के निमार्णकार्य का शुभारंभ किया. खेड़ा देवत सुभाष कॉलोनी से लेकर गुर्जर चौक तक बनाई जाने वाली करीब आधा किलोमीटर लंबी सड़क पर 35 लाख रुपए की लागत आएगी.

बल्लभगढ में सुभाष कालोनी से लेकर गुर्जर चौक तक की सड़क पिछले काफी लंबे समय से टूटी हुई पड़ी थी. जिसकों लेकर यहां से गुजरने वालों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब इस सड़क का निमार्ण कार्य शुरू हो चुका है.

निमार्ण कार्य की शुरूआत बल्लभगढ के विधायक मूलचन्द शर्मा ने नारियल फोड़कर की. उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के विकास के लिए काम कर रही है.

Intro:ड्राईवरों और कंडक्टरों के लिए बनाई गई ऑन लाईन ट्रांसफर पॉलिसी को हाईकोर्ट में चुनौती 

-हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब 


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चंडीगढ़। 

हरियाणा रोड़वेज के ड्राईवरों और कंडक्टरों के ट्रांसफर के लिए बनाई गई ऑन लाईन पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

याचिका दाखिल करते हुए रमेश कुमार व अन्य ने एडवोकेट रवि शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट 1961 के अनुसार ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की भलाई के लिए प्रावधान किए गए है। इन प्रावधानों का पालन करने के स्थान पर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स को परेशान किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने 28 फरवरी 2018 को एक पत्र लिखकर सभी विभागों के सचिव को आदेश दिए थे कि कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए ऑन लाईन ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की जाए ताकि ट्रांसफर में पारदर्शिता बरती जा सके। इसी आदेश के अनुरूप हरियाणा रोड़वेज के ड्राईवरों और कंडक्टरों की ट्रांसफर के लिए भी पॉलिसी तैयार कर दी गई। याची ने कहा कि यह सब करते हुए यह भी ध्यान में नहींं रखा गया कि रोड़वेज कर्मचारी किस प्रकार की सेवा दे रहे हैं। याची ने बताया कि यह पॉलिसी बनाते हुए हरियाणा सरकार ने अपने ही बनाए एक्ट का उल्लंघन किया है क्योंकि हरियाणा रोडवेज सर्विस रूल्स 1995 के अनुसार भी ट्रांसफर का प्रावधान नहींं किया जा सकता है। बावजूद इसके हरियाणा सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर यह ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर दी। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि यह ट्रांसफर पॉलिसी रद्द की जाए और मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट में जो प्रावधान हैं उनका पालन किया जाए। याची ने कहा कि ड्राईवरों और कंडक्टरों की ड्यूटी ऐसी होती है जिसमें सड़क पर मौजूद लोगों और वाहन में मौजूद लोगों की जिंदगी निर्भर होती है। ऐसे में वह तनाव मे न रहें इसलिए उनके लिए कल्याणकारी कदम उठाए जाने चाहिए। जस्टिस एबी चौधरी और जस्टिस अनुपेंद्र ङ्क्षसह ग्रेवाल की खंडपीठ ने याची का पक्ष सुनने के बाद हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। 





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