नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में स्पा खोलने को लेकर दिशानिर्देश जारी करने की मांग पर सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने एक हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी.
याचिका दिल्ली के स्पा संचालकों ने दायर किया है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील राजेश्वर डागर और हिमांशु डागर ने कहा कि कोरोना के संकट के दौरान जो बंदिशें लगाई गई, उसमें उनका व्यवसाय ठप हो गया है. याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय स्पा खोलने की अनुमति नहीं दे रहा है. याचिका में कहा गया है कि स्पा को पर्याप्त सुरक्षा, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश जारी किया जाए.
'दूसरे राज्यों में स्पा चल रहे हैं, तो दिल्ली में क्यों नहीं'
याचिका में कहा गया है कि स्पा को खोलने की अनुमति नहीं देना गैरकानूनी और मनमाना फैसला है. दिल्ली में केंद्र सरकार ने मेट्रो, स्थानीय सब्जियों के बाजार, सैलून, रेस्टोरेंट, बार खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन स्पा को खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है. याचिका में कहा गया है कि जब दिल्ली छोड़कर दूसरे राज्यों में स्पा को खोलने की इजाजत दी गई है, तो दिल्ली में क्यों नहीं दी जा सकती है.