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ताहिर हुसैन की तीन जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टली, 12 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

आज दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद ताहिर हुसैन की तीन मामलों में जमानत अर्जियों पर सुनवाई टाल दी है. एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने 12 अक्टूबर को अगलवी सुनवाई करने का आदेश दिया.

Hearing on three bail pleas of Tahir Hussain deferred
ताहिर हुसैन की तीन जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टली
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Published : Oct 9, 2020, 7:10 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आज दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद ताहिर हुसैन की तीन मामलों में जमानत अर्जियों पर सुनवाई टाल दी है. ताहिर हुसैन की ओर से वकील केके मनन और उदित बाली ने दलीलें पूरी कर ली हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से वकील मनोज चौधरी की दलीलें अभी पूरी नहीं हुई हैं. एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने 12 अक्टूबर को अगलवी सुनवाई करने का आदेश दिया.

ताहिर हुसैन की तीन जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टली
पहले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया था कि वकील मनोज चौधरी चांदबाग पुलिया के पास हुई हिंसा के सभी मामलों की पैरवी करेंगे. दिल्ली पुलिस की अभियोजन शाखा ने चांदबाग पुलिया के पास हुई हिंसा के सभी मामलों की सुनवाई के लिए वकील मनोज चौधरी को नियुक्ति किया है.


दयालपुर पुलिस थाने के ही तीनों मामले


ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों को लेकर कई एफआईआर दर्ज किए गए हैं। कोर्ट आज जिन एफआईआर के मामले पर जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी वे तीनों मामले दयालपुर थाने के हैं. एक मामला दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 120 का है. एफआईआर में ताहिर हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 427, 436 और 120बी के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं. दूसरी एफआईआर भी दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 117 की है जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 427, 436 और 120बी के तहत आरोप दर्ज हैं. तीसरा मामला भी दयालपुर थाने का ही है. तीसरी एफआईआर नंबर 80 की है जिसके तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148,149,427,436 और 120बी के अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज है.


ताहिर हुसैन को बताया मास्टरमाइंड


पिछले 21 अगस्त को कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ एक एफआईआर में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में ताहिर हुसैन समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है. चार्जशीट में ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया गया है. करीब एक हजार पन्नों की इस चार्जशीट में पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है. क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि हिंसा के वक्त आरोपी ताहिर हुसैन अपनी छत पर था. ताहिर हुसैन पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप है. चार्जशीट में कहा गया है कि हिंसा कराने के लिए ताहिर हुसैन ने एक करोड़ 30 लाख रुपये खर्च किए थे.



मनी लाउंड्रिंग का मामला भी दर्ज


ताहिर हुसैन के खिलाफ ईडी ने मनी लाउंड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है. ताहिर हुसैन के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश रचने का आरोप है. ईडी ने कई स्थानों पर छापा मारा जिसमें कई दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस मिले. ताहिर हुसैन के पास से व्हाट्स ऐप चैट, फर्जी बिल बरामद किए गए. ईडी ने कहा है कि ताहिर हुसैन ने आपराधिक साजिश रचते हुए कई कंपनियों के खाते से पैसे ट्रांसफर किए. इन पैसों से अपराध को अंजाम दिया गया.

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आज दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद ताहिर हुसैन की तीन मामलों में जमानत अर्जियों पर सुनवाई टाल दी है. ताहिर हुसैन की ओर से वकील केके मनन और उदित बाली ने दलीलें पूरी कर ली हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से वकील मनोज चौधरी की दलीलें अभी पूरी नहीं हुई हैं. एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने 12 अक्टूबर को अगलवी सुनवाई करने का आदेश दिया.

ताहिर हुसैन की तीन जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टली
पहले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया था कि वकील मनोज चौधरी चांदबाग पुलिया के पास हुई हिंसा के सभी मामलों की पैरवी करेंगे. दिल्ली पुलिस की अभियोजन शाखा ने चांदबाग पुलिया के पास हुई हिंसा के सभी मामलों की सुनवाई के लिए वकील मनोज चौधरी को नियुक्ति किया है.


दयालपुर पुलिस थाने के ही तीनों मामले


ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों को लेकर कई एफआईआर दर्ज किए गए हैं। कोर्ट आज जिन एफआईआर के मामले पर जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी वे तीनों मामले दयालपुर थाने के हैं. एक मामला दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 120 का है. एफआईआर में ताहिर हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 427, 436 और 120बी के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं. दूसरी एफआईआर भी दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 117 की है जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 427, 436 और 120बी के तहत आरोप दर्ज हैं. तीसरा मामला भी दयालपुर थाने का ही है. तीसरी एफआईआर नंबर 80 की है जिसके तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148,149,427,436 और 120बी के अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज है.


ताहिर हुसैन को बताया मास्टरमाइंड


पिछले 21 अगस्त को कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ एक एफआईआर में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में ताहिर हुसैन समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है. चार्जशीट में ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया गया है. करीब एक हजार पन्नों की इस चार्जशीट में पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है. क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि हिंसा के वक्त आरोपी ताहिर हुसैन अपनी छत पर था. ताहिर हुसैन पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप है. चार्जशीट में कहा गया है कि हिंसा कराने के लिए ताहिर हुसैन ने एक करोड़ 30 लाख रुपये खर्च किए थे.



मनी लाउंड्रिंग का मामला भी दर्ज


ताहिर हुसैन के खिलाफ ईडी ने मनी लाउंड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है. ताहिर हुसैन के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश रचने का आरोप है. ईडी ने कई स्थानों पर छापा मारा जिसमें कई दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस मिले. ताहिर हुसैन के पास से व्हाट्स ऐप चैट, फर्जी बिल बरामद किए गए. ईडी ने कहा है कि ताहिर हुसैन ने आपराधिक साजिश रचते हुए कई कंपनियों के खाते से पैसे ट्रांसफर किए. इन पैसों से अपराध को अंजाम दिया गया.

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