नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में गिरफ्तार केआरबीएल कंपनी के डायरेक्टर अनूप गुप्ता की ईडी हिरासत 12 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है. अनूप गुप्ता को आज स्पेशल जज अरविंद कुमार की कोर्ट में पेश दिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया.
'दूसरे आरोपियों से आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करनी है'
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से वकील एनके माटा और मोहम्मद फराज ने कोर्ट से अनूप गुप्ता की तीन दिनों की ईडी हिरासत बढ़ाने की मांग की. उन्होंने कहा कि पैसा कहां से आया और कहां गया इसकी पड़ताल की जानी है. ईडी ने कहा कि दुबई से एक गवाह आया है, जिसके आमने-सामने बैठाकर अनूप गुप्ता से पूछताछ की जानी है. इस मामले में दूसरे आरोपियों से आमने-सामने बैठाकर भी अनूप गुप्ता से पूछताछ करनी है. उन्होंने कहा कि अनूप गुप्ता के भाई अनिल मित्तल कुछ दस्तावेज देनेवाले हैं. ईडी ने कहा कि अनूप गुप्ता जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.
हिरासत का किया विरोध
ईडी की हिरासत की मांग का अनूप गुप्ता के वकील विकास पाहवा और शादमान अहमद सिद्दीकी ने कहा कि आरोपी पूरी तरह जांच में सहयोग कर रहा है. ईडी ने खुद कहा है कि वह पैसों के लेन-देन के बारे में पता लगा चुका है. उन्होंने कहा कि 2019 में ईडी ने खुद कहा था कि अनूप गुप्ता ने उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराया था. उन्होंने कहा कि अनूप गुप्ता से पिछले 11 दिनों से पूछताछ चल रही है और अब आगे हिरासत की जरुरत नहीं है.
घर का खाना, चश्मे और दवाईयां देने की मांग
सुनवाई के दौरान गुप्ता के वकीलों ने उसे चश्मा, दवाईयां, बिस्तर, कपड़े और घर के बने खाना देने की अनुमति देने की मांग की. उनकी इस मांग का ईडी ने कहा कि उन्हें इस बात पर कोई एतराज नहीं है कि आरोपी को दिन में एक बार घर का शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराया जाए. ईडी ने कहा कि वे हिरासत के दौरान आरोपी को दवाई और चश्मे उपलब्ध कराएंगे.
3600 करोड़ रुपये का घोटाला
पिछले 4 फरवरी को कोर्ट ने अनूप गुप्ता को आज तक की ईडी हिरासत में भेज दिया था. पिछले 30 जनवरी को कोर्ट ने अनूप गुप्ता को 4 फरवरी तक की ईडी हिरासत में भेजा था. ईडी ने कोर्ट को बताया था कि अनूप गुप्ता जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. ईडी ने कहा था कि अनूप गुप्ता के खिलाफ मिले नये साक्ष्यों के संबंध में उससे पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लेने की जरुरत है. 3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था. मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था.
13 लोगों को आरोपी बनाया गया हैं
23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में 13 को आरोपी बनाया गया हैं. 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंट इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपी बनाया गया हैं. इस चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपी नहीं बनाया गया है. क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अभी सीबीआई को कोई स्वीकृति नहीं मिली है.