नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्लूरल्स पार्टी को पूरे राज्य में एक समान चुनाव चिह्न आवंटित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है. जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने निर्वाचन आयोग को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी.
बता दें कि याचिका प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रियम चौधरी ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील अमित कुमार शर्मा और सत्यम सिंह राजपूत ने कहा कि बिहार में उनकी पार्टी की ओर से खड़े उम्मीदवारों को चेस बोर्ड चुनाव चिह्न आवंटित किया जाए. गौरतलब है कि बिहार में मतदान 28 अक्टूबूर से शुरु होकर 7 नवंबर को खत्म होगा.
'सभी शर्ते पूरी करने के बावजूद EC ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया'
याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी पार्टी के उम्मीदवार बिहार विधानसभा के चुनाव में नामांकन दाखिल नहीं कर सके. याचिका में कहा गया है कि एक राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए उनकी पार्टी ने सभी शर्तें पूरी की हैं, उसके बावजूद निर्वाचन आयोग ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है.
याचिका में मांग की गई है कि प्लूरल्स पार्टी के सदस्यों को नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी जाए और उनकी पार्टी की ओर से नामांकन दाखिल करनेवाले सभी सदस्यों को एक कॉमन सिंबल चेसबोर्ड आवंटित किया जाए ताकि वे चुनाव लड़ सकें.