नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वो मध्यप्रदेश के रीवा से बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ दायर अयोग्यता संबंधी याचिका पर जल्द फैसला करे. जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने कांग्रेस नेता अभय कुमार मिश्रा की शिकायत पर ये निर्देश जारी किया है.
तय सीमा से ज्यादा खर्च करने का आरोप
रीवा विधानसभा से कांग्रेस नेता अभय कुमार मिश्रा ने याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि मिश्रा ने राजेंद्र शुक्ला को अयोग्य करने की मांग करने वाली शिकायत निर्वाचन आयोग में पिछले 17 जनवरी को की थी. निर्वाचन आयोग को दी गई शिकायत में मिश्रा ने कहा है कि बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ला ने विधानसभा चुनाव के दौरान तय सीमा से ज्यादा खर्च किया था.
सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया कि वो अभय कुमार मिश्रा की अयोग्यता संबंधी शिकायत पर जल्द फैसला करेंगे. मिश्रा की ओर से वकील वरुण के चोपड़ा ने कहा कि उनकी शिकायत पर जल्द फैसला किया जाए. मिश्रा ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 10ए के तहत निर्वाचन आयोग को शिकायत दर्ज किया है.
आठ महीने के बाद भी फैसला नहीं हुआ
चोपड़ा ने कहा है कि अक्टूबर 2018 को हुए चुनाव में उम्मीदवार को खर्च करने की तय सीमा 28 लाख रुपये की गई थी, लेकिन राजेंद्र शुक्ला ने इस सीमा से ज्यादा का खर्च किया. याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा आठ महीने बीतने के बावजूद अभी तक उस शिकायत पर कोई फैसला नहीं लिया गया है.