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दिल्ली हाईकोर्ट: सरकारी अस्पतालों में एंटी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध कराने के आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली के नगर निगमों को सरकारी अस्पतालों में एंटी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने यह निर्णय एक खबर पर संज्ञान लेते हुए दिया है.

Delhi high court
दिल्ली हाईकोर्ट, Delhi high court
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Published : Dec 6, 2019, 9:24 PM IST

नई दिल्ली. शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली के नगर निगमों को निर्देश देते हुए कहा है कि वे दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को नियमित अंतराल पर एंटी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध कराएं. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोट किया कि केंद्र सरकार दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल को हर महीने नौ हजार एंटी रैबीज वैक्सीन मुहैया कराता है. हाईकोर्ट ने यह आदेश एक खबर पर संज्ञान लेते हुए दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश

बता दें कि खबर में कहा गया था कि दिल्ली में एंटी रैबीज वैक्सीन की कमी है. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नियमित रुप से एंटी रैबीज इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाएं. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि दवा की आपात जरुरत की स्थिति में बिना टेंडर आमंत्रित किए ही दवा खरीदी जाएं.

हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि कुत्ते के काटने के बाद दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं. कुत्तों को काटने के 24 घंटे के अंदर एंटी रैबीज वैक्सीन लेना जरुरी होता है. ऐसी स्थिति में हर सरकारी अस्पताल में एंटी रैबीज वैक्सीन हमेशा उपलब्ध होना चाहिए.

नई दिल्ली. शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली के नगर निगमों को निर्देश देते हुए कहा है कि वे दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को नियमित अंतराल पर एंटी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध कराएं. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोट किया कि केंद्र सरकार दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल को हर महीने नौ हजार एंटी रैबीज वैक्सीन मुहैया कराता है. हाईकोर्ट ने यह आदेश एक खबर पर संज्ञान लेते हुए दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश

बता दें कि खबर में कहा गया था कि दिल्ली में एंटी रैबीज वैक्सीन की कमी है. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नियमित रुप से एंटी रैबीज इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाएं. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि दवा की आपात जरुरत की स्थिति में बिना टेंडर आमंत्रित किए ही दवा खरीदी जाएं.

हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि कुत्ते के काटने के बाद दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं. कुत्तों को काटने के 24 घंटे के अंदर एंटी रैबीज वैक्सीन लेना जरुरी होता है. ऐसी स्थिति में हर सरकारी अस्पताल में एंटी रैबीज वैक्सीन हमेशा उपलब्ध होना चाहिए.

Intro:नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली के नगर निगमों को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को नियमित अंतराल पर एंटी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध कराएं। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोट किया कि केंद्र सरकार दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल को हर महीने नौ हजार एंटी रैबीज वैक्सीन मुहैया कराता है।



Body:हाईकोर्ट ने एक खबर पर संज्ञान लेते हुए ये आदेश जारी किया । खबर में कहा गया था कि दिल्ली में एंटी रैबीज वैक्सीन की कमी है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नियमित रुप से एंटी रैबीज इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाएं। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि दवा की आपात जरुरत की स्थिति में बिना टेंडर आमंत्रित किए ही दवा खरीदें जाएं।



Conclusion:हाईकोर्ट ने कहा कि कुत्तों काटने के बाद दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। कुत्तों को काटने के 24 घंटे के अंदर एंटी रैबीज वैक्सीन लेना जरुरी होता है। ऐसी स्थिति में हर सरकारी अस्पताल में एंटी रैबीज वैक्सीन हमेशा उपलब्ध होना चाहिए।
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