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आदेश का पालन नहीं करने पर ऑक्सीजन रिफिलर्स तलब, 24 मई को पेश होने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने को लेकर ऑक्सीजन रिफिलर्स को नोटिस जारी कर 24 मई को पेश होने का आदेश दिया है.

delhi high court issue notice to oxygen refillers
ऑक्सीजन रिफिलर्स तलब
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Published : May 20, 2021, 3:42 PM IST

Updated : Jun 17, 2021, 7:54 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पोर्टल पर अपडेट नहीं करने के आदेश के पालन मामले में दिल्ली के सभी 15 ऑक्सीजन रिफिलर्स को नोटिस जारी किया है. जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने ऑक्सीजन रिफिलर्स को 24 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.



रिफिलर्स आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं
सुनवाई के दौरान एमिकस क्युरी राजशेखर राव ने कोर्ट के आदेश की अनुपालना रिपोर्ट सौंपी. उन्होंने कहा कि कुछ आदेशों का अनुपालन हो गया है इसलिए उन्हें अब निस्तारित करने की जरूरत है. ऑक्सीजन की उपलब्धता अब ठीक हो गई है, तब दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा कि अब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बफर स्टॉक है.

रिफिलर्स को दिल्ली सरकार को देनी थी जानकारी

उन्होंने कहा कि अधिकांश रिफिलर्स कोर्ट और दिल्ली सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं. वे अपनी सप्लाई का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं. इसके पहले भी रिफिलर्स कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए हैं. हम उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. अगर ऐसा ही रहा तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा. तब कोर्ट ने दिल्ली सरकार को रिफिलर्स के बारे में पूरा ब्यौरा देने और उन्हें पेश होने का आदेश देने के लिए कहा. तब मेहरा ने कोर्ट के उस आदेश को पढ़ा जिसमें रिफिलर्स को ये जानकारी देनी थी कि वे दिल्ली में कितनी सप्लाई कर रहे हैं. रिफिलर्स को अपना डाटा दिल्ली सरकार को बताना था.

ये भी पढ़ें: ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारीः नवनीत कालरा के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस


24 मई को पेश होने का आदेश
कोर्ट ने कहा कि हमने पहले भी इसे लेकर आदेश जारी किया था. हमने ऑक्सीजन को महंगे दामों पर बेचने से रोकने का आदेश दिया था. अब ऑक्सीजन सप्लाई की स्थिति सुधर गई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम रिफिलर्स को सिस्टम सुधारने को नहीं कहेंगे. कोर्ट ने दिल्ली के सभी 15 रिफिलर्स को 24 मई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया. कोर्ट ने दिल्ली सरकार के नोडल अफसर को रिफिलर्स को पेश होने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पोर्टल पर अपडेट नहीं करने के आदेश के पालन मामले में दिल्ली के सभी 15 ऑक्सीजन रिफिलर्स को नोटिस जारी किया है. जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने ऑक्सीजन रिफिलर्स को 24 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.



रिफिलर्स आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं
सुनवाई के दौरान एमिकस क्युरी राजशेखर राव ने कोर्ट के आदेश की अनुपालना रिपोर्ट सौंपी. उन्होंने कहा कि कुछ आदेशों का अनुपालन हो गया है इसलिए उन्हें अब निस्तारित करने की जरूरत है. ऑक्सीजन की उपलब्धता अब ठीक हो गई है, तब दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा कि अब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बफर स्टॉक है.

रिफिलर्स को दिल्ली सरकार को देनी थी जानकारी

उन्होंने कहा कि अधिकांश रिफिलर्स कोर्ट और दिल्ली सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं. वे अपनी सप्लाई का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं. इसके पहले भी रिफिलर्स कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए हैं. हम उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. अगर ऐसा ही रहा तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा. तब कोर्ट ने दिल्ली सरकार को रिफिलर्स के बारे में पूरा ब्यौरा देने और उन्हें पेश होने का आदेश देने के लिए कहा. तब मेहरा ने कोर्ट के उस आदेश को पढ़ा जिसमें रिफिलर्स को ये जानकारी देनी थी कि वे दिल्ली में कितनी सप्लाई कर रहे हैं. रिफिलर्स को अपना डाटा दिल्ली सरकार को बताना था.

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24 मई को पेश होने का आदेश
कोर्ट ने कहा कि हमने पहले भी इसे लेकर आदेश जारी किया था. हमने ऑक्सीजन को महंगे दामों पर बेचने से रोकने का आदेश दिया था. अब ऑक्सीजन सप्लाई की स्थिति सुधर गई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम रिफिलर्स को सिस्टम सुधारने को नहीं कहेंगे. कोर्ट ने दिल्ली के सभी 15 रिफिलर्स को 24 मई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया. कोर्ट ने दिल्ली सरकार के नोडल अफसर को रिफिलर्स को पेश होने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया.

Last Updated : Jun 17, 2021, 7:54 PM IST

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