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पैरालंपिक शूटर नरेश कुमार शर्मा की याचिका पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी - पैरालंपिक शूटर नरेश कुमार शर्मा

पैरालंपिक शूटर नरेश कुमार शर्मा की टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए चयनित नहीं किए जाने संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 23 अगस्त को करने के आदेश दिये हैं.

delhi high court hearing on naresh sharma petition will be held on 23 August
अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी
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Published : Aug 18, 2021, 7:59 PM IST

नई दिल्ली : पैरालंपिक शूटर नरेश कुमार शर्मा ने कहा है कि वो टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में किसी भी खिलाड़ी का स्थान नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि वह एक वैकल्पिक खिलाड़ी के रूप में हिस्सा लेना चाहते हैं. नरेश कुमार शर्मा ने यह सूचना दिल्ली हाईकोर्ट को दी.


सुनवाई के दौरान नरेश कुमार शर्मा की ओर से वकील वरुण सिंह ने कहा कि पैरालंपिक गेम्स के लिए 12 अगस्त को खिलाड़ी चुने जा चुके हैं. इसलिए वह राष्ट्र हित का ध्यान रखते हुए किसी भी खिलाड़ी को हटाकर उसका स्थान लेने की मांग नहीं कर रहे हैं. बल्कि वो एक वैकल्पिक खिलाड़ी के रूप में हिस्सा लेना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी मांग आम तौर पर इनकार नहीं की जाती.

इस पर कोर्ट ने कहा कि आपने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है, जिस पर 23 अगस्त को सुनवाई होगी. इस पर वरुण सिंह ने कहा कि पैरालंपिक कमेटी के अलावा खेल मंत्रालय की भी भूमिका है. तब कोर्ट ने कहा कि क्या कोर्ट आपकी प्रार्थना से अलग कोई आदेश दे सकता है. आपने उनसे आग्रह किया है उन्हें विचार करने दें. उसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को करने के आदेश दिए.

यह भी पढ़ें:- ओलंपिक के बाद पैरालंपिक में मचेगा धमाल, आएंगे कई मेडल


सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त को पैरालंपिक शूटर नरेश कुमार शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी थी. बता दें, उस समय पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने बताया था कि इंटरनेशन कमेटी फॉर टोक्यो पैरालंपिक्स ने यह जानकारी दी थी कि नरेश कुमार शर्मा के लिए अतिरिक्त स्लॉट नहीं दिया जा सकता है.

यह भी पढ़ें:- बैडमिंटन चैंपियन राजकुमार को टोक्यो पैरालंपिक में भेजने की मांग पर सुनवाई आज

नई दिल्ली : पैरालंपिक शूटर नरेश कुमार शर्मा ने कहा है कि वो टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में किसी भी खिलाड़ी का स्थान नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि वह एक वैकल्पिक खिलाड़ी के रूप में हिस्सा लेना चाहते हैं. नरेश कुमार शर्मा ने यह सूचना दिल्ली हाईकोर्ट को दी.


सुनवाई के दौरान नरेश कुमार शर्मा की ओर से वकील वरुण सिंह ने कहा कि पैरालंपिक गेम्स के लिए 12 अगस्त को खिलाड़ी चुने जा चुके हैं. इसलिए वह राष्ट्र हित का ध्यान रखते हुए किसी भी खिलाड़ी को हटाकर उसका स्थान लेने की मांग नहीं कर रहे हैं. बल्कि वो एक वैकल्पिक खिलाड़ी के रूप में हिस्सा लेना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी मांग आम तौर पर इनकार नहीं की जाती.

इस पर कोर्ट ने कहा कि आपने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है, जिस पर 23 अगस्त को सुनवाई होगी. इस पर वरुण सिंह ने कहा कि पैरालंपिक कमेटी के अलावा खेल मंत्रालय की भी भूमिका है. तब कोर्ट ने कहा कि क्या कोर्ट आपकी प्रार्थना से अलग कोई आदेश दे सकता है. आपने उनसे आग्रह किया है उन्हें विचार करने दें. उसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को करने के आदेश दिए.

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सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त को पैरालंपिक शूटर नरेश कुमार शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी थी. बता दें, उस समय पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने बताया था कि इंटरनेशन कमेटी फॉर टोक्यो पैरालंपिक्स ने यह जानकारी दी थी कि नरेश कुमार शर्मा के लिए अतिरिक्त स्लॉट नहीं दिया जा सकता है.

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