ETV Bharat / city

HC: सिख समुदाय के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टिंग के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टली

दिल्ली हाईकोर्ट ने सिख समुदाय के खिलाफ एक मीडिया संगठन पर मनगढ़ंत रिपोर्टिंग करने के आरोपों पर सुनवाई टाल दिया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस याचिका पर नई बेंच सुनवाई करेगी.

high court hearing on malicious reporting on Sikh community postponed
सिख समुदाय के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टिंग के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टली
author img

By

Published : Feb 26, 2021, 9:29 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सिख समुदाय के खिलाफ एक मीडिया संगठन पर मनगढ़ंत रिपोर्टिंग करने के आरोपों पर सुनवाई टाल दिया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस याचिका पर नई बेंच सुनवाई करेगी.

ये भी पढ़ें:-दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 256 नए मरीज, एक मरीज की हुई मौत

ये भी पढ़ें:-कल्याणपुरी से ईटीवी चौपाल: चाहिए सफाई और पार्कों के बेहतर हाल



झूठी रिपोर्ट प्रसारित करने का आरोप

पिछले 1 फरवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संबंधित मीडिया संगठन, न्यूज ब्राडकास्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था. याचिका राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके ने दायर किया है.

रिपोर्ट झूठी और तथ्यहीन

याचिका में कहा गया है कि एक न्यूज चैनल की खबर में सिख समुदाय पर दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया गया है. इस चैनल ने बिना वीडियो को वेरिफाई किए ही उसे यू-ट्यूब पर डाला और वो लगातार प्रसारित होता रहा. उनकी रिपोर्ट झूठी और तथ्यहीन है.


सिखों के खिलाफ अभियान चलाने का आरोप

याचिका में कहा गया कि किसानों के आंदोलन के दौरान सिख समुदाय के खिलाफ एक दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाकर उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है. इसके समाज के अंदर काफी गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सिख समुदाय के खिलाफ एक मीडिया संगठन पर मनगढ़ंत रिपोर्टिंग करने के आरोपों पर सुनवाई टाल दिया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस याचिका पर नई बेंच सुनवाई करेगी.

ये भी पढ़ें:-दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 256 नए मरीज, एक मरीज की हुई मौत

ये भी पढ़ें:-कल्याणपुरी से ईटीवी चौपाल: चाहिए सफाई और पार्कों के बेहतर हाल



झूठी रिपोर्ट प्रसारित करने का आरोप

पिछले 1 फरवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संबंधित मीडिया संगठन, न्यूज ब्राडकास्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था. याचिका राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके ने दायर किया है.

रिपोर्ट झूठी और तथ्यहीन

याचिका में कहा गया है कि एक न्यूज चैनल की खबर में सिख समुदाय पर दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया गया है. इस चैनल ने बिना वीडियो को वेरिफाई किए ही उसे यू-ट्यूब पर डाला और वो लगातार प्रसारित होता रहा. उनकी रिपोर्ट झूठी और तथ्यहीन है.


सिखों के खिलाफ अभियान चलाने का आरोप

याचिका में कहा गया कि किसानों के आंदोलन के दौरान सिख समुदाय के खिलाफ एक दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाकर उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है. इसके समाज के अंदर काफी गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.