नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने उपहार सिनेमा कांड (uphaar fire incident) मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए गए अंसल बंधुओं (ansal brothers case) को ट्रायल कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने ये आदेश दिया है. 27 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
3 दिसंबर 2021 को पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने उपहार सिनेमा कांड (uphaar fire incident) मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले दोषी अंसल बंधुओं और दिनेश चंद्र शर्मा की अपील को खारिज कर दिया था. 8 नवंबर 2021 को चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने इस मामले के पांच आरोपियों को सात-सात साल की सजा के अलावा कोर्ट ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल पर दो करोड़ रुपये का अलग-अलग जुर्माना लगाया था.
8 अक्टूबर को कोर्ट ने अंसल बंधुओं समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट के एक कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा को भी दोषी करार दिया था. कोर्ट ने इसके अलावा पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी दोषी करार दिया था. सुशील अंसल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज किया गया था. हाईकोर्ट में सुशील अंसल के खिलाफ उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन (एवीयूटी) की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति ने याचिका दायर किया था.
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13 जून, 1997 को दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में ‘बार्डर’ फिल्म दिखाए जाने के दौरान आग लगने के बाद दम घुटने से 59 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद मची भगदड़ में सौ से अधिक लोग घायल भी हो गए थे.