नई दिल्ली: दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहने के दौरान ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) पर अनियमितताओं और गैरकानूनी रूप से नियुक्तियां करने के मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई के जांच अधिकारी से पूछा कि क्या इस मामले में और एसीबी की ओर से दर्ज किए गए मामले में कोई समानता है? कोर्ट ने इस मामले में अधिक स्पष्टता के लिए 14 अक्टूबर की तिथि तय की है. कोर्ट ने सीबीआई को निर्देशित किया कि वह स्पष्ट करें कि दोनों मामलो में कोई समानता है या नहीं.
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सीबीआई को 14 अक्टूबर को स्पष्टीकरण दाखिल करने का निर्देश : राउस एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल सीबीआई की ओर से 2016 में दर्ज आरोपों की सुनवाई कर रहे थे. जिसमें अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितता बरतने का आरोप है.
कोर्ट में सीबीआई की ओर से दाखिल किए गए आरोप-पत्र पर सुनवाई चल रही थी. इस दौरान कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट के हवाले से सीबीआई से पूछा कि अमानतुल्लाह खान को एसीबी ने ऐसे ही किसी मामले में गिरफ्तार किया है. इसलिए अदालत आगे की कोई कार्यवाही करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहती है कि क्या दोनों मामलों में कोई समानता है. सीबीआई अधिकारी की ओर से अनभिज्ञता जताए जाने पर कोर्ट ने जांच अधिकारी को अगली सुनवाई पर एक लिखित स्पष्टीकरण दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें इस संबंध में पूरी जानकारी कोर्ट को मुहैया कराई जाए. कोर्ट इस मामले में 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.
क्या है मामला : सीबीआई ने वर्ष 2016 में ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितता बरतने, नियम के विरुद्ध नियुक्तियां करने और महिलाओं के लिए मिले फंड का दुरूपयोग करने की शिकायत दर्ज की थी.
इस मामले में उपराज्यपाल की ओर से जुलाई 2022 में मुकदमा चलाने की स्वीकृति मिली थी. इसी संबंध में सीबीआई ने मामले में चार्जशीट पेश की थी. याची पर संज्ञान लेने की कार्यवाही के दौरान कोर्ट ने एसीबी की ओर से दर्ज मुकदमे की जानकारी सीबीआई से मांगी है.
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