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कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के मामले को लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया - Bulldozer case Delhi

अमानतुल्लाह खान को घोषित अपराधी करार देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है.

अमानतुल्लाह खान
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Published : Jun 1, 2022, 2:26 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को घोषित अपराधी करार देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है.

12 मई को मदनपुर खादर इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के बाद दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान की हिस्ट्रीशीट ओपन कर घोषित अपराधी करार दिया था. दिल्ली पुलिस के इसी फैसले को अमानतुल्लाह खान ने चुनौती दी है.

इस मामले में साकेत कोर्ट ने 13 मई को अमानतुल्लाह खान को 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी थी. इस मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 332, 353, 147, 148, 149 और 153 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है. अमानतुल्लाह खान अपने समर्थकों समेत मदनपुर खादर में बुलडोजर की कार्रवाई रुकवाने गए थे.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को घोषित अपराधी करार देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है.

12 मई को मदनपुर खादर इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के बाद दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान की हिस्ट्रीशीट ओपन कर घोषित अपराधी करार दिया था. दिल्ली पुलिस के इसी फैसले को अमानतुल्लाह खान ने चुनौती दी है.

इस मामले में साकेत कोर्ट ने 13 मई को अमानतुल्लाह खान को 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी थी. इस मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 332, 353, 147, 148, 149 और 153 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है. अमानतुल्लाह खान अपने समर्थकों समेत मदनपुर खादर में बुलडोजर की कार्रवाई रुकवाने गए थे.

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