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बीसीआई नहीं करेगा बार काउंसिल ऑफ यूपी के कामकाज में दखलअंदाजी - काउंसिल ऑफ यूपी

दिल्ली हाईकोर्ट में बीसीआई व यूपी बार काउंसिल के मामले पर 19 अप्रैल को सुनवाई होगी. वहीं, बीसीआई ने कोर्ट में कहा है कि वह मध्यस्थता होने तक बार काउंसिल ऑफ यूपी के रोजाना के कामकाज में कोई दखलंदारी नहीं करेगा.

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दिल्ली हाईकोर्ट
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Published : Mar 8, 2021, 11:59 PM IST

नई दिल्लीः बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने कहा है कि वह मध्यस्थता होने तक बार काउंसिल ऑफ यूपी के रोजाना के कामकाज में कोई दखलंदारी नहीं करेगा. इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी.



बीसीआई और बार काउंसिल ऑफ यूपी में होगी मध्यस्थता
बार काउंसिल ऑफ यूपी के कामकाज में दखल नहीं देने के बीसीआई के आश्वासन के बाद हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ यूपी को निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता के पहले अगर कोई समस्या पैदा होती है, तो वो बीसीआई के वकील को सूचित करें, ताकि उसका हल निकाला जा सके. इस मामले पर बार काउंसिल ऑफ यूपी और बीसीआई के बीच मध्यस्थता 15 मार्च को होगी.


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बीसीआई के सर्कुलर को चुनौती दी
यूपी बार काउंसिल और उसके अध्यक्ष ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी दो सर्कुलरों को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि 19 जनवरी 2021 और 2 फरवरी 2021 को जारी सर्कुलर में यूपी बार काउंसिल की गतिविधियों की देखरेख के लिए नौ सदस्यीय समिति की नियुक्ति की गई है. वहीं, इसके चुनाव के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. यूपी बार काउंसिल ने आरोप लगाया है कि कामकाज में दखल देने के लिए ये सर्कुलर जारी किए गए हैं. यूपी बार काउंसिल की ओर से वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने इन सर्कुलरों का विरोध करते हुए कहा कि यूपी बार काउंसिल ने बीसीआई की ओर से जारी गए इन सर्कुलरों को रद्द कर दिया है. हालांकि, अभी भी इसके बैंक खाते तीन सदस्यीय चुनाव समिति के नियंत्रण में हैं.

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दो व्यक्तियों के बीच बंटा अध्यक्ष का कार्यकाल
सुनवाई के दौरान बीसीआई की ओर से पेश वकील राजीव बंसल ने कहा कि यूपी बार काउंसिल में अध्यक्ष का वर्तमान कार्यकाल दो व्यक्तियों के बीच बंटा हुआ है. इसका मतलब हर छह महीने के लिए. ये बीसीआई के नियम के मुताबिक स्वीकार्य नहीं है. इस पर मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि यूपी बार काउंसिल ने सर्वसम्मति से तय किया है कि रोहिताश्व कुमार अग्रवाल इसके अध्यक्ष के रुप में काम करते रहेंगे.

नई दिल्लीः बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने कहा है कि वह मध्यस्थता होने तक बार काउंसिल ऑफ यूपी के रोजाना के कामकाज में कोई दखलंदारी नहीं करेगा. इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी.



बीसीआई और बार काउंसिल ऑफ यूपी में होगी मध्यस्थता
बार काउंसिल ऑफ यूपी के कामकाज में दखल नहीं देने के बीसीआई के आश्वासन के बाद हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ यूपी को निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता के पहले अगर कोई समस्या पैदा होती है, तो वो बीसीआई के वकील को सूचित करें, ताकि उसका हल निकाला जा सके. इस मामले पर बार काउंसिल ऑफ यूपी और बीसीआई के बीच मध्यस्थता 15 मार्च को होगी.


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बीसीआई के सर्कुलर को चुनौती दी
यूपी बार काउंसिल और उसके अध्यक्ष ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी दो सर्कुलरों को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि 19 जनवरी 2021 और 2 फरवरी 2021 को जारी सर्कुलर में यूपी बार काउंसिल की गतिविधियों की देखरेख के लिए नौ सदस्यीय समिति की नियुक्ति की गई है. वहीं, इसके चुनाव के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. यूपी बार काउंसिल ने आरोप लगाया है कि कामकाज में दखल देने के लिए ये सर्कुलर जारी किए गए हैं. यूपी बार काउंसिल की ओर से वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने इन सर्कुलरों का विरोध करते हुए कहा कि यूपी बार काउंसिल ने बीसीआई की ओर से जारी गए इन सर्कुलरों को रद्द कर दिया है. हालांकि, अभी भी इसके बैंक खाते तीन सदस्यीय चुनाव समिति के नियंत्रण में हैं.

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दो व्यक्तियों के बीच बंटा अध्यक्ष का कार्यकाल
सुनवाई के दौरान बीसीआई की ओर से पेश वकील राजीव बंसल ने कहा कि यूपी बार काउंसिल में अध्यक्ष का वर्तमान कार्यकाल दो व्यक्तियों के बीच बंटा हुआ है. इसका मतलब हर छह महीने के लिए. ये बीसीआई के नियम के मुताबिक स्वीकार्य नहीं है. इस पर मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि यूपी बार काउंसिल ने सर्वसम्मति से तय किया है कि रोहिताश्व कुमार अग्रवाल इसके अध्यक्ष के रुप में काम करते रहेंगे.

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