नई दिल्ली : वित्त वर्ष 2022-23 अपने अंतिम चरण में आ गया है और केवल 9 दिन बाद ये वित्त वर्ष हमें अलविदा कह देगा. सरकारी विभागो, मंत्रालयों सहित देश के अधिकांश दफ्तरों, संस्थानों आदि में सालाना क्लोजिंग की तैयारियों को फाइनल रूप दिया जा रहा है. इसी को लेकर Reserve Bank of India ने भी एक निर्देश जारी किया है. वित्तवर्ष 2022-23 के लिए 31 मार्च के लिए निर्धारित खातों की वार्षिक समाप्ति के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपनी शाखाओं को उपर्युक्त तिथि तक काम के घंटों तक खुला रखें.
आरबीआई ने जारी किया निर्देश
RBI द्वारा सभी एजेंसी बैंकों को लिखे पत्र में आरबीआई ने कहा कि 2022-23 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेन का हिसाब उसी वित्तवर्ष के भीतर होना चाहिए. साथ ही, 31 मार्च को सरकारी चेकों के संग्रह के लिए विशेष समाशोधन आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए आरबीआई का भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) आवश्यक निर्देश जारी करेगा.
RBI की ओर से पत्र में क्या लिखा गया
केंद्रीय बैंक के पत्र में कहा गया है, 'सभी एजेंसी बैंकों को 31 मार्च, 2023 को सामान्य कामकाजी घंटों तक सरकारी लेनदेन से संबंधित काउंटर लेनदेन के लिए अपनी नामित शाखाओं को खुला रखना चाहिए.' इसने आगे कहा कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) सिस्टम के माध्यम से लेनदेन 31 मार्च, 2023 की रात 12 बजे तक जारी रहेगा.
1 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक रिपोर्टिंग विंडो खुली रहेगी
आरबीआई ने अपने निर्देश में कहा है, जीएसटी या टीआईएन 2.0 ई-रिसिप्ट्स लगेज फाइल अपलोड करने सहित केंद्र और राज्य सरकार के लेनदेन की जानकारी आरबीआई को देने के संबंध में 31 मार्च की रिपोर्टिग विंडो 1 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक खुली रखी जाएगी.
(आईएएनएस)
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