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RBI Penalty: इस बैंक को RBI की अनदेखी पड़ी महंगी, लगा ₹60 लाख का जुर्माना - Jowai Cooperative Urban Bank

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के नियमों की अनदेखी करना इस सहकारी बैंक को भारी पड़ा. बैंक पर 60.20 लाख रुपये का जुर्माना लगा है. इसके अलावा मेघालय के एक बैंक पर भी जुर्माना ठोंका गया है, जानें बैंकों ने किन नियमों का उल्लंघन किया है, पढ़ें पूरी खबर...

RBI Penalty on Bihar State Cooperative Bank Limited
आरबीआई ने बिहार सहकारी बैंक पर लगाया जुर्माना
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Published : Jun 13, 2023, 9:57 AM IST

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों की अनदेखी करने पर बैंकों पर जुर्माना लगाया जाता है. एक ऐसी ही गलती बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, पटना ने की है. अब उसे आरबीआई के नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ा रहा है. दरअसल RBI ने नियामकीय प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने के लिए Bihar State Cooperative Bank Limited पर 60.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बता दें कि आरबीआई ने बैंकों के दिन- प्रतिदिन के कामकाज को लेकर सख्त नियम बनाए हैं और उन नियमों की अनदेखी करने पर केंद्रीय बैंक बैंकों पर जुर्माना भी लगाता है.

संदिग्ध लेन-देन पर लगा जुर्माना
आरबीआई ने सोमवार को बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के बाद नाबार्ड की तरफ से किए गए निरीक्षण से पता चला कि यह सहकारी बैंक संदिग्ध लेनदेन को चिह्नित करने वाले सॉफ्टवेयर लगाने और उनकी जानकारी देने में नाकाम रहा था. इसके अलावा तय समय में वैधानिक सूचना भी बैंक ने नहीं दी थी. बता दें कि रिजर्व बैंक ने संदिग्ध लेनदेन की जानकारी हासिल करने के लिए बैंकों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए निर्देश जारी किए हैं, इसके तहत बैंक सॉफ्टवेयर की मदद से संदिग्ध लेनदेन की जानकारी हासिल करते हैं और फ्रॉड पर कड़ी नजर रखते हैं.

जोवाई कोऑपरेटिव अर्बन बैंक पर भी जुर्माना
इसके अलावा बैंक चारों क्रेडिट सूचना कंपनियों को आंकड़ों का ब्योरा देने और निदेशकों की एक उपभोक्ता सेवा समिति गठित करने में भी विफल रहा. केंद्रीय बैंक ने आधिकारिक बयान में कहा कि बैंक को नोटिस जारी किया गया था और उसके जवाब को देखने के बाद यह जुर्माना लगाने का फैसला किया गया. इसके अलावा रिजर्व बैंक ने नियामकीय अनुपालन में खामी के लिए जोवाई कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., मेघालय पर भी छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

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(भाषा इनपुट के साथ)

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों की अनदेखी करने पर बैंकों पर जुर्माना लगाया जाता है. एक ऐसी ही गलती बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, पटना ने की है. अब उसे आरबीआई के नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ा रहा है. दरअसल RBI ने नियामकीय प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने के लिए Bihar State Cooperative Bank Limited पर 60.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बता दें कि आरबीआई ने बैंकों के दिन- प्रतिदिन के कामकाज को लेकर सख्त नियम बनाए हैं और उन नियमों की अनदेखी करने पर केंद्रीय बैंक बैंकों पर जुर्माना भी लगाता है.

संदिग्ध लेन-देन पर लगा जुर्माना
आरबीआई ने सोमवार को बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के बाद नाबार्ड की तरफ से किए गए निरीक्षण से पता चला कि यह सहकारी बैंक संदिग्ध लेनदेन को चिह्नित करने वाले सॉफ्टवेयर लगाने और उनकी जानकारी देने में नाकाम रहा था. इसके अलावा तय समय में वैधानिक सूचना भी बैंक ने नहीं दी थी. बता दें कि रिजर्व बैंक ने संदिग्ध लेनदेन की जानकारी हासिल करने के लिए बैंकों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए निर्देश जारी किए हैं, इसके तहत बैंक सॉफ्टवेयर की मदद से संदिग्ध लेनदेन की जानकारी हासिल करते हैं और फ्रॉड पर कड़ी नजर रखते हैं.

जोवाई कोऑपरेटिव अर्बन बैंक पर भी जुर्माना
इसके अलावा बैंक चारों क्रेडिट सूचना कंपनियों को आंकड़ों का ब्योरा देने और निदेशकों की एक उपभोक्ता सेवा समिति गठित करने में भी विफल रहा. केंद्रीय बैंक ने आधिकारिक बयान में कहा कि बैंक को नोटिस जारी किया गया था और उसके जवाब को देखने के बाद यह जुर्माना लगाने का फैसला किया गया. इसके अलावा रिजर्व बैंक ने नियामकीय अनुपालन में खामी के लिए जोवाई कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., मेघालय पर भी छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

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(भाषा इनपुट के साथ)

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