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NPCI ने सदस्यों को दिया UPI ट्रांसफर लिमिट बढ़ाने का निर्देश - यूपीआई ट्रांसफर सीमा

UPI Transfer Limit- आरबीआई के फैसले के अनुपालन के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपिआई लेन-देन की लीमिट बढ़ाने के लिए निर्देश दिया है. इसके लिए 10 जनवरी तक समय-सीमा रखी गई है. यूपिाई लिमिट को बढ़ा कर 5 लाख रुपये तक कर दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

UPI Transfer Limit (File Photo)
यूपीआई ट्रांसफर सीमा (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 7, 2024, 9:50 AM IST

नई दिल्ली: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने सदस्यों को 10 जनवारी तक यूपिआई लेन-देन के लीमिट को बढ़ाने का निर्देश दिया है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के फैसले का 10 जनवरी तक अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है. अब यूपिाई लीमिट को बढ़ा कर 5 लाख रुपये तक कर दिया गया है. इस 5 लाख के लीमिट को केवल अस्पतालों और शैक्षणिक सेवाओं के लेनदेन के लिए बढ़ाया गया है.

अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एनपीसीआई ने बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, यूपीआई को स्पेसिफिक व्यापारी श्रेणियों ट्रांजेक्शन लीमिट को बढ़ाने के लिए निर्देश दिया है. इस लीमिट को 10 जनवरी को बढ़ा दिया जाएगा. फोनपे भी निर्धारित समयसीमा तक सभी बदलाव के लिए जरुरी कदम उठा रहा और आवश्यक परिवर्तन करने की राह पर है.

इसके साथ ही नेशनल कॉपरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि 1 लाख से 5 लाख तक का लीमिट केवल वैरिफाइड मर्चेट पर लागू होगी. सदस्यों (पीएसपी और बैंक), यूपीआई ऐप्स, व्यापारियों और अन्य भुगतान प्रदाताओं से अनुरोध है कि वे वृद्धि पर ध्यान दें और अपेक्षित बदलाव करें. सभी सदस्यों को 10 जनवरी 2024 तक इसका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है. व्यापारियों को बढ़ी हुई सीमा के साथ पेमेंट मोड के रूप में यूपीआई को सक्षम करना आवश्यक है.

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नई दिल्ली: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने सदस्यों को 10 जनवारी तक यूपिआई लेन-देन के लीमिट को बढ़ाने का निर्देश दिया है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के फैसले का 10 जनवरी तक अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है. अब यूपिाई लीमिट को बढ़ा कर 5 लाख रुपये तक कर दिया गया है. इस 5 लाख के लीमिट को केवल अस्पतालों और शैक्षणिक सेवाओं के लेनदेन के लिए बढ़ाया गया है.

अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एनपीसीआई ने बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, यूपीआई को स्पेसिफिक व्यापारी श्रेणियों ट्रांजेक्शन लीमिट को बढ़ाने के लिए निर्देश दिया है. इस लीमिट को 10 जनवरी को बढ़ा दिया जाएगा. फोनपे भी निर्धारित समयसीमा तक सभी बदलाव के लिए जरुरी कदम उठा रहा और आवश्यक परिवर्तन करने की राह पर है.

इसके साथ ही नेशनल कॉपरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि 1 लाख से 5 लाख तक का लीमिट केवल वैरिफाइड मर्चेट पर लागू होगी. सदस्यों (पीएसपी और बैंक), यूपीआई ऐप्स, व्यापारियों और अन्य भुगतान प्रदाताओं से अनुरोध है कि वे वृद्धि पर ध्यान दें और अपेक्षित बदलाव करें. सभी सदस्यों को 10 जनवरी 2024 तक इसका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है. व्यापारियों को बढ़ी हुई सीमा के साथ पेमेंट मोड के रूप में यूपीआई को सक्षम करना आवश्यक है.

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