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पांच करोड़ से अधिक की GST चोरी होने पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकेंगे कर अधिकारी

जीएसटी चोरी को लेकर बराबर शिकंजा कसा जा रहा है. अब पांच करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी चोरी पर कर अधिकारी कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे.

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Published : Sep 2, 2022, 4:54 PM IST

GST Officers Can Take Legal Action
जीएसटी चोरी

नई दिल्ली : जीएसटी अधिकारी अब ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई (GST Officers Can Take Legal Action) शुरू कर सकते हैं जहां चोरी या दुरुपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की राशि पांच करोड़ रुपये से अधिक है. वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी. हालांकि यह मौद्रिक सीमा आदतन चोरों के मामले में या उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां जांच के समय गिरफ्तारी की जा चुकी है.

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के तहत आने वाली जीएसटी जांच इकाई ने कानूनी कार्रवाई संबंधी दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा, 'अभियोजन शुरू करने का निर्णय लेने में जिन अहम बातों पर विचार किया जाएगा उनमें से एक है पर्याप्त सबूत की उपलब्धता.' इसमें कहा गया कि कानूनी कार्रवाई सामान्य तौर पर उन मामलों में शुरू की जा सकती है जहां कर चोरी की राशि, आईटीसी का दुरुपयोग या धोखाधड़ी से लिए गए रिफंड की राशि पांच करोड़ रुपये से अधिक है.

अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 1,43,612 करोड़ रुपये रहा : उधर, अगस्त में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह में साल-दर-साल आधार पर 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई. यह महीने के दौरान 1,43,612 करोड़ रुपये रहा. वित्त मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2021 में जीएसटी कलेक्शन 1,12,020 करोड़ रुपये था.

कुल संग्रह में से, सीजीएसटी 24,710 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 30,951 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 77,782 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर एकत्रित 42,067 करोड़ रुपये सहित), जबकि उपकर 10,168 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर एकत्रित 1,018 करोड़ रुपये सहित) था. मंत्रालय के एक बयान में कहा, 'जीएसटी राजस्व में वृद्धि जीएसटी परिषद द्वारा अतीत में बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों का स्पष्ट प्रभाव है. आर्थिक सुधार के साथ बेहतर रिपोर्टिंग का जीएसटी राजस्व पर लगातार सकारात्मक प्रभाव पड़ा है.'

पढ़ें- GST Collection का लगातार छठे महीने रिकॉर्ड, सरकार को मिले इतने करोड़ रुपये

(एजेंसियां)

नई दिल्ली : जीएसटी अधिकारी अब ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई (GST Officers Can Take Legal Action) शुरू कर सकते हैं जहां चोरी या दुरुपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की राशि पांच करोड़ रुपये से अधिक है. वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी. हालांकि यह मौद्रिक सीमा आदतन चोरों के मामले में या उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां जांच के समय गिरफ्तारी की जा चुकी है.

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के तहत आने वाली जीएसटी जांच इकाई ने कानूनी कार्रवाई संबंधी दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा, 'अभियोजन शुरू करने का निर्णय लेने में जिन अहम बातों पर विचार किया जाएगा उनमें से एक है पर्याप्त सबूत की उपलब्धता.' इसमें कहा गया कि कानूनी कार्रवाई सामान्य तौर पर उन मामलों में शुरू की जा सकती है जहां कर चोरी की राशि, आईटीसी का दुरुपयोग या धोखाधड़ी से लिए गए रिफंड की राशि पांच करोड़ रुपये से अधिक है.

अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 1,43,612 करोड़ रुपये रहा : उधर, अगस्त में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह में साल-दर-साल आधार पर 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई. यह महीने के दौरान 1,43,612 करोड़ रुपये रहा. वित्त मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2021 में जीएसटी कलेक्शन 1,12,020 करोड़ रुपये था.

कुल संग्रह में से, सीजीएसटी 24,710 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 30,951 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 77,782 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर एकत्रित 42,067 करोड़ रुपये सहित), जबकि उपकर 10,168 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर एकत्रित 1,018 करोड़ रुपये सहित) था. मंत्रालय के एक बयान में कहा, 'जीएसटी राजस्व में वृद्धि जीएसटी परिषद द्वारा अतीत में बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों का स्पष्ट प्रभाव है. आर्थिक सुधार के साथ बेहतर रिपोर्टिंग का जीएसटी राजस्व पर लगातार सकारात्मक प्रभाव पड़ा है.'

पढ़ें- GST Collection का लगातार छठे महीने रिकॉर्ड, सरकार को मिले इतने करोड़ रुपये

(एजेंसियां)

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