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रीट, इनविट प्रायोजकों के प्रस्ताव पर सार्वजनिक टिप्पणी की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ी - भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

सेबी ने बृहस्पतिवार को पंद्रह मार्च तक के लिए निवेश ट्रस्टों, आरईआईटी और इनविट के प्रायोजकों से संबंधित प्रस्ताव पर सार्वजनिक टिप्पणियां जमा करने की अवधि को बढ़ा दिया है.

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Published : Mar 9, 2023, 7:02 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेश ट्रस्टों आरईआईटी और इनविट के प्रायोजकों के लिए उच्च जिम्मेदारी से संबंधित प्रस्ताव पर सार्वजनिक टिप्पणियां जमा करने की समय सीमा गुरूवार को 15 मार्च तक बढ़ा दी है.

बाजार नियामक ने 23 फरवरी को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रीट) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) में प्रायोजकों पर एक परामर्श पत्र जारी किया था, जिस पर आठ मार्च तक सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी गई थीं. सेबी ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा, 'टिप्पणियां देने की समय सीमा को 15 मार्च, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.'

यह भी पढ़ें: Adani Group News : अडाणी समूह ने 7 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज का किया भुगतान , Adani Power में छह कंपनियों का हुआ विलय

बाजार नियामक ने अपने परामर्श पत्र में रीट और इनविट को काबू करने वाले नियमों में फेर बदल का प्रस्ताव दिया था. इसके लिए प्रायोजकों को इन निवेश ट्रस्टों में कुछ फिसदी इकाइयों के स्वामित्व की आवश्यकता होगी. यूनिट धारकों और रीट एवं इनविट के लिए प्रायोजक की गैरहाजरी से जुड़ी संरचनात्मक कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन को प्रस्तावित किया गया था.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने सलाह दिया कि रीट एंव इनविट के प्रायोजकों को सूचीबद्धता की तारीख से तीन वर्ष की समय सीमा के लिए पूंजी का 15 फीसदी हिस्सा रखना चाहिए. तीन वर्ष के बाद कोई अनिवार्य इकाई रखने की जरूरत नहीं होगी.

यह भी पढ़ें: Share Market Update : कारोबार के अंत में खरीदारी से सेंसेक्स 120 अंक चढ़ा, निफ्टी 17,750 के ऊपर बंद

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेश ट्रस्टों आरईआईटी और इनविट के प्रायोजकों के लिए उच्च जिम्मेदारी से संबंधित प्रस्ताव पर सार्वजनिक टिप्पणियां जमा करने की समय सीमा गुरूवार को 15 मार्च तक बढ़ा दी है.

बाजार नियामक ने 23 फरवरी को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रीट) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) में प्रायोजकों पर एक परामर्श पत्र जारी किया था, जिस पर आठ मार्च तक सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी गई थीं. सेबी ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा, 'टिप्पणियां देने की समय सीमा को 15 मार्च, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.'

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बाजार नियामक ने अपने परामर्श पत्र में रीट और इनविट को काबू करने वाले नियमों में फेर बदल का प्रस्ताव दिया था. इसके लिए प्रायोजकों को इन निवेश ट्रस्टों में कुछ फिसदी इकाइयों के स्वामित्व की आवश्यकता होगी. यूनिट धारकों और रीट एवं इनविट के लिए प्रायोजक की गैरहाजरी से जुड़ी संरचनात्मक कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन को प्रस्तावित किया गया था.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने सलाह दिया कि रीट एंव इनविट के प्रायोजकों को सूचीबद्धता की तारीख से तीन वर्ष की समय सीमा के लिए पूंजी का 15 फीसदी हिस्सा रखना चाहिए. तीन वर्ष के बाद कोई अनिवार्य इकाई रखने की जरूरत नहीं होगी.

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(पीटीआई-भाषा)

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