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कोविड-19: होम लोन की ईएमआई का भुगतान करने में असमर्थ? जानिए आप क्या कर सकते हैं - कोविड 19

चूंकि बड़े पैमाने पर भारत में मध्यम वर्ग घर खरीदने के लिए ऋण लेता है, इसलिए आय अनिश्चितताओं के समय में ईएमआई का भुगतान करना मुश्किल होगा. उद्योग के विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले मार्च से उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध ऋण अधिस्थगन का एक तरीका है.

कोविड-19: होम लोन की ईएमआई का भुगतान करने में असमर्थ? जानिए आप क्या कर सकते हैं
कोविड-19: होम लोन की ईएमआई का भुगतान करने में असमर्थ? जानिए आप क्या कर सकते हैं
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Published : May 26, 2020, 9:18 PM IST

हैदराबाद: कोविड-19 महामारी ने नौकरी बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है. आने वाले महीनों में आसन्न मंदी के कारण अधिकांश स्वरोजगार और वेतनभोगी व्यक्ति इससे प्रभावित होंगे, जबकि कुछ भाग्यशाली लोग मौजूदा संकट से वित्त पर अधिक प्रभाव पड़े बिना बच जाएंगे.

चूंकि बड़े पैमाने पर भारत में मध्यम वर्ग घर खरीदने के लिए ऋण लेता है, इसलिए आय अनिश्चितताओं के समय में ईएमआई का भुगतान करना मुश्किल होगा.

उद्योग के विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले मार्च से उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध ऋण अधिस्थगन का एक तरीका है.

एनाऱक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के निदेशक और अनुसंधान प्रमुख प्रशांत ठाकुर ने कहा, "होम लोन लेने वालों को लॉकडाउन के दौरान तीन महीनों के लिए ईएमआई पर एक अधिस्थगन का लाभ मिला है, और बैंकों को इसे और अगले तीन महीनों तक विस्तारित करने की क्षमता दी गई है. 6 महीने की अधिस्थगन अनिश्चितता के समय में बहुत जरूरी लचीलापन प्रदान करता है और होम लोन लेने वाले अपने ऋण को बैंक के साथ पुनर्गठन पर भी देख सकते हैं."

ये भी पढ़ें: क्रिसिल ने कहा, आजादी के बाद भारत के सामने सबसे भीषण मंदी का संकट

छह महीने की अधिस्थगन के अलावा, बैंक अधिस्थगन अवधि के लिए संचित ब्याज को सावधि ऋण में भी परिवर्तित करेंगे.

प्रशांत ठाकुर ने समझाया कि इसका मतलब यह है कि स्थगन समाप्त होने पर भी ऋणदाताओं को ऋण पर संचित ब्याज को तुरंत चुकाना नहीं होगा. इस प्रकार, एक होम लोन उधारकर्ता को इन परेशान समयों में बहुत जरूरी लचीलापन मिल गया है.

यदि वास्तविक ऋण हानि होती है और ईएमआई का भुगतान करना संभव नहीं है, तो उधारकर्ता का ऋण खाता एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन जाएगा और ऋण देने वाले बैंक के लिए सामान्य पाठ्यक्रम रिपॉजिशन के माध्यम से वसूली शुरू करना होगा.

अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट में देरी होती है

प्रशांत ठाकुर कहते हैं कि परियोजना में देरी भारतीय आवास बाजार में एक नई घटना है. रेरा के तहत, हर पंजीकृत परियोजना को एक निश्चित समय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए.

हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, अधिकांश राज्य रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ (रेरा) ने डेवलपर्स को अपनी पहले से तय समयसीमा पर 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है.

यहां तक ​​कि अगर उनके पास पर्याप्त पूंजी है, तो श्रम की कमी के कारण आवास परियोजनाओं को पूरा करने में देरी हो सकती है.

प्रशांत ठाकुर ने अंतिम निर्णय लेने से पहले घर खरीदारों को समग्र स्थिति को ध्यान में रखने की सलाह दी है.

(ईटीवी भारत रिपोर्ट)

हैदराबाद: कोविड-19 महामारी ने नौकरी बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है. आने वाले महीनों में आसन्न मंदी के कारण अधिकांश स्वरोजगार और वेतनभोगी व्यक्ति इससे प्रभावित होंगे, जबकि कुछ भाग्यशाली लोग मौजूदा संकट से वित्त पर अधिक प्रभाव पड़े बिना बच जाएंगे.

चूंकि बड़े पैमाने पर भारत में मध्यम वर्ग घर खरीदने के लिए ऋण लेता है, इसलिए आय अनिश्चितताओं के समय में ईएमआई का भुगतान करना मुश्किल होगा.

उद्योग के विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले मार्च से उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध ऋण अधिस्थगन का एक तरीका है.

एनाऱक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के निदेशक और अनुसंधान प्रमुख प्रशांत ठाकुर ने कहा, "होम लोन लेने वालों को लॉकडाउन के दौरान तीन महीनों के लिए ईएमआई पर एक अधिस्थगन का लाभ मिला है, और बैंकों को इसे और अगले तीन महीनों तक विस्तारित करने की क्षमता दी गई है. 6 महीने की अधिस्थगन अनिश्चितता के समय में बहुत जरूरी लचीलापन प्रदान करता है और होम लोन लेने वाले अपने ऋण को बैंक के साथ पुनर्गठन पर भी देख सकते हैं."

ये भी पढ़ें: क्रिसिल ने कहा, आजादी के बाद भारत के सामने सबसे भीषण मंदी का संकट

छह महीने की अधिस्थगन के अलावा, बैंक अधिस्थगन अवधि के लिए संचित ब्याज को सावधि ऋण में भी परिवर्तित करेंगे.

प्रशांत ठाकुर ने समझाया कि इसका मतलब यह है कि स्थगन समाप्त होने पर भी ऋणदाताओं को ऋण पर संचित ब्याज को तुरंत चुकाना नहीं होगा. इस प्रकार, एक होम लोन उधारकर्ता को इन परेशान समयों में बहुत जरूरी लचीलापन मिल गया है.

यदि वास्तविक ऋण हानि होती है और ईएमआई का भुगतान करना संभव नहीं है, तो उधारकर्ता का ऋण खाता एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन जाएगा और ऋण देने वाले बैंक के लिए सामान्य पाठ्यक्रम रिपॉजिशन के माध्यम से वसूली शुरू करना होगा.

अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट में देरी होती है

प्रशांत ठाकुर कहते हैं कि परियोजना में देरी भारतीय आवास बाजार में एक नई घटना है. रेरा के तहत, हर पंजीकृत परियोजना को एक निश्चित समय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए.

हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, अधिकांश राज्य रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ (रेरा) ने डेवलपर्स को अपनी पहले से तय समयसीमा पर 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है.

यहां तक ​​कि अगर उनके पास पर्याप्त पूंजी है, तो श्रम की कमी के कारण आवास परियोजनाओं को पूरा करने में देरी हो सकती है.

प्रशांत ठाकुर ने अंतिम निर्णय लेने से पहले घर खरीदारों को समग्र स्थिति को ध्यान में रखने की सलाह दी है.

(ईटीवी भारत रिपोर्ट)

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