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जल्द देश में 15 और विदेशी बैंक खोलेंगी अपनी शाखाएं

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, पहले से ही 46 विदेशी बैंक भारत में काम कर रहे हैं, जिसमें दो बैंक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) मोड में हैं. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि आरबीआई ने वित्त मंत्रालय को सूचित किया है कि 15 बैंकों ने भारत में अपनी शाखाएं खोलने में रुचि दिखाई है.

जल्द देश में 15 और विदेशी बैंक खोलेंगी अपनी शाखाएं
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Published : Nov 19, 2019, 7:33 PM IST

नई दिल्ली: भारत में जल्द ही और अधिक विदेशी बैंक आ सकते हैं, क्योंकि चीन, सिंगापुर और हांगकांग जैसे अन्य एशियाई देशों के 15 विदेशी बैंक केंद्रीय बैंक के साथ संपर्क में हैं, ताकि देश में शाखाएं खोली जा सकें.

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, पहले से ही 46 विदेशी बैंक भारत में काम कर रहे हैं, जिसमें दो बैंक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) मोड में हैं. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि आरबीआई ने वित्त मंत्रालय को सूचित किया है कि 15 बैंकों ने भारत में अपनी शाखाएं खोलने में रुचि दिखाई है.

डब्ल्यूओएस मोड में काम करने वालों को छोड़कर विदेशी बैंकों को भारत में शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है.

आरबीआई ने आगे बताया कि विदेशी बैंक भारत में अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर अपनी शाखाएं खोलते हैं.

ये भी पढ़ें: आरबीआई के रेपो दर में 1.10 प्रतिशत की कटौती के बावजूद औसत ब्याज दर बढ़ी

डब्ल्यूओएस मोड में काम करने वाले बैंकों के संबंध में, आरबीआई के मानदंडों के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष के दौरान खोली गई शाखाओं की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत, बैंक ग्रामीण (टियर 5 और टियर 6) केंद्रों में खोला जाना चाहिए.

विदेशी बैंकों के लिए यह भी अनिवार्य है कि वे भारतीय बैंकों की तर्ज पर किसानों और अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों को रोजगार प्रदान करें. आरबीआई के नियम हैं कि विदेशी बैंकों को आरबीआई के मौजूदा प्राथमिकता वाले क्षेत्र दिशानिर्देशों का पालन करना होता है.

नई दिल्ली: भारत में जल्द ही और अधिक विदेशी बैंक आ सकते हैं, क्योंकि चीन, सिंगापुर और हांगकांग जैसे अन्य एशियाई देशों के 15 विदेशी बैंक केंद्रीय बैंक के साथ संपर्क में हैं, ताकि देश में शाखाएं खोली जा सकें.

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, पहले से ही 46 विदेशी बैंक भारत में काम कर रहे हैं, जिसमें दो बैंक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) मोड में हैं. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि आरबीआई ने वित्त मंत्रालय को सूचित किया है कि 15 बैंकों ने भारत में अपनी शाखाएं खोलने में रुचि दिखाई है.

डब्ल्यूओएस मोड में काम करने वालों को छोड़कर विदेशी बैंकों को भारत में शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है.

आरबीआई ने आगे बताया कि विदेशी बैंक भारत में अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर अपनी शाखाएं खोलते हैं.

ये भी पढ़ें: आरबीआई के रेपो दर में 1.10 प्रतिशत की कटौती के बावजूद औसत ब्याज दर बढ़ी

डब्ल्यूओएस मोड में काम करने वाले बैंकों के संबंध में, आरबीआई के मानदंडों के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष के दौरान खोली गई शाखाओं की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत, बैंक ग्रामीण (टियर 5 और टियर 6) केंद्रों में खोला जाना चाहिए.

विदेशी बैंकों के लिए यह भी अनिवार्य है कि वे भारतीय बैंकों की तर्ज पर किसानों और अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों को रोजगार प्रदान करें. आरबीआई के नियम हैं कि विदेशी बैंकों को आरबीआई के मौजूदा प्राथमिकता वाले क्षेत्र दिशानिर्देशों का पालन करना होता है.

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नई दिल्ली: भारत में जल्द ही और अधिक विदेशी बैंक आ सकते हैं, क्योंकि चीन, सिंगापुर और हांगकांग जैसे अन्य एशियाई देशों के 15 विदेशी बैंक केंद्रीय बैंक के साथ संपर्क में हैं, ताकि देश में शाखाएं खोली जा सकें.  

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, पहले से ही 46 विदेशी बैंक भारत में काम कर रहे हैं, जिसमें दो बैंक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) मोड में हैं. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि आरबीआई ने वित्त मंत्रालय को सूचित किया है कि 15 बैंकों ने भारत में अपनी शाखाएं खोलने में रुचि दिखाई है.

डब्ल्यूओएस मोड में काम करने वालों को छोड़कर विदेशी बैंकों को भारत में शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है.

आरबीआई ने आगे बताया कि विदेशी बैंक भारत में अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर अपनी शाखाएं खोलते हैं.

डब्ल्यूओएस मोड में काम करने वाले बैंकों के संबंध में, आरबीआई के मानदंडों के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष के दौरान खोली गई शाखाओं की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत, बैंक ग्रामीण (टियर 5 और टियर 6) केंद्रों में खोला जाना चाहिए.

विदेशी बैंकों के लिए यह भी अनिवार्य है कि वे भारतीय बैंकों की तर्ज पर किसानों और अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों को रोजगार प्रदान करें. आरबीआई के नियम हैं कि विदेशी बैंकों को आरबीआई के मौजूदा प्राथमिकता वाले क्षेत्र दिशानिर्देशों का पालन करना होता है.

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