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रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित सहकारी बैंक पर लागू प्रतिबंध छह माह बढ़ाये

बैंक पर कोई नया कर्ज देने और पुराने कर्ज का नवीनीकरण करने से रोक लगा दी गई. इसके बाद इन प्रतिबंधों को दो बार बढ़ाया जा चुका है. बैंक को उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने के साथ प्रतिबंधों के तहत ही बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति दी गई है.

रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित सहकारी बैंक पर लागू प्रतिबंध छह माह बढ़ाये
रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित सहकारी बैंक पर लागू प्रतिबंध छह माह बढ़ाये
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Published : Apr 29, 2020, 10:59 PM IST

मुंबई: रिजर्व बैंक ने बुधवार को यहां स्थित सहकारी बैंक 'दि नीड्स आफ लाइफ को- आपरेटिव बैंक लिमिटेड' पर लागू प्रतिबंधों को और छह माह के लिये बढ़ा दिया. बैंक पर ये प्रतिबंध अब 31 अक्टूबर तक लागू रहेंगे. रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2018 में इस बैंक पर छह माह के लिये प्रतिबंध लागू किये थे.

बैंक पर कोई नया कर्ज देने और पुराने कर्ज का नवीनीकरण करने से रोक लगा दी गई. इसके बाद इन प्रतिबंधों को दो बार बढ़ाया जा चुका है. बैंक को उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने के साथ प्रतिबंधों के तहत ही बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति दी गई है.

रिजर्व बैंक ने बैंक से धन निकासी पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है. ये प्रतिबंध बुधवार को समाप्त हो रहे थे. केन्द्रीय बैंक ने अपने आदेश में कहा है कि उसके द्वारा 26 अक्टूबर 2018 को जारी किये गये निर्देश बैंक पर और छह माह, 30 अप्रैल 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक लागू रहेंगे.

ये भी पढ़ें: भारत भी कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने में मुख्य भूमिका निभाए: डब्ल्यूएचओ

एक अन्य वक्तव्य में रिजर्व बैंक ने कहा है कि मडगांव अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मार्गांव, गोवा पर लागू प्रतिबंधों को भी तीन माह बढ़ाकर दो अगस्त तक कर दिया गया है. बैंक पर लागू प्रतिबंध दो मई 2020 को समाप्त हो रहे थे.

(पीटीआई-भाषा)

मुंबई: रिजर्व बैंक ने बुधवार को यहां स्थित सहकारी बैंक 'दि नीड्स आफ लाइफ को- आपरेटिव बैंक लिमिटेड' पर लागू प्रतिबंधों को और छह माह के लिये बढ़ा दिया. बैंक पर ये प्रतिबंध अब 31 अक्टूबर तक लागू रहेंगे. रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2018 में इस बैंक पर छह माह के लिये प्रतिबंध लागू किये थे.

बैंक पर कोई नया कर्ज देने और पुराने कर्ज का नवीनीकरण करने से रोक लगा दी गई. इसके बाद इन प्रतिबंधों को दो बार बढ़ाया जा चुका है. बैंक को उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने के साथ प्रतिबंधों के तहत ही बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति दी गई है.

रिजर्व बैंक ने बैंक से धन निकासी पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है. ये प्रतिबंध बुधवार को समाप्त हो रहे थे. केन्द्रीय बैंक ने अपने आदेश में कहा है कि उसके द्वारा 26 अक्टूबर 2018 को जारी किये गये निर्देश बैंक पर और छह माह, 30 अप्रैल 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक लागू रहेंगे.

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एक अन्य वक्तव्य में रिजर्व बैंक ने कहा है कि मडगांव अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मार्गांव, गोवा पर लागू प्रतिबंधों को भी तीन माह बढ़ाकर दो अगस्त तक कर दिया गया है. बैंक पर लागू प्रतिबंध दो मई 2020 को समाप्त हो रहे थे.

(पीटीआई-भाषा)

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