नई दिल्ली: सरकार ने वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों से जुड़े मामलों के निपटान के लिए दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून के तहत नियम अधिसूचित कर दिए हैं.
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को दिवाला एवं ऋणशोधन (वित्तीय सेवाओं की दिवाला एवं परिसमापन प्रक्रिया तथा न्यायिक प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 नियमों को अधिसूचित कर दिया.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इससे प्रणाली की दृष्टि से वित्तीय सेवा प्रदाताओं (बैंको को छोड़कर) के लिए एक दिवाला एवं परिसमापन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी.
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बयान में कहा गया है, "वित्तीय सेवा प्रदाता संहिता की धारा 227 के तहत उपलब्ध कराई गई विशेष रूपरेखा उस समय तक के लिए एक अंतरिम व्यवस्था होगी जबतक कि बैंकों और प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण अन्य वित्तीय सेवा प्रदाताओं के वित्तीय समाधान के लिए पूर्ण व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आती है."
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जबकि कई वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.