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कोरोना वायरस: सरकार ने माल ढुलाई में कमी के चलते बंदरगाहों से किराया घटाने को कहा - कोरोना वायरस

नौवहन मंत्रालय ने एक पत्र में सभी बंदरगाहों को शिपिंग लाइनर्स, निर्यातकों, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं तथा कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अन्य संभावित पक्षों को शुल्क के भुगतान से छूट देकर राहत प्रदान करने को कहा है.

कोरोना वायरस: सरकार ने माल ढुलाई में कमी के चलते बंदरगाहों से किराया घटाने को कहा
कोरोना वायरस: सरकार ने माल ढुलाई में कमी के चलते बंदरगाहों से किराया घटाने को कहा
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Published : Apr 22, 2020, 3:28 PM IST

नई दिल्ली: सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से आयात व निर्यात (एक्जिम) से संबंधित माल ढुलाई में गिरावट को देखते हुए देश के सभी 12 प्रमुख बंदरगाहों से तीन महीने के लिये किराया कम करने तथा शुल्क व जुर्माना नहीं वसूलने को कहा है.

सरकार ने इन प्रमुख बंदरगाहों से कहा है कि माल की ढुलाई में जिस अनुपात में कमी आयी है, उसी अनुपात में किराया भी कम किया जाना चाहिये.

नौवहन मंत्रालय ने एक पत्र में सभी बंदरगाहों को शिपिंग लाइनर्स, निर्यातकों, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं तथा कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अन्य संभावित पक्षों को शुल्क के भुगतान से छूट देकर राहत प्रदान करने को कहा है.

ये भी पढ़ें- अमेरिका के महान तेल और गैस उद्योग को गिरने नहीं देंगे: ट्रंप

सरकार ने लॉजिस्टिक्स की कड़ियों को नये सिरे से तैयार कर एक्जिम माल की ढुलाई को बढ़ावा देने के लिये राहत के ये उपाय करने को कहा है.

मंत्रालय ने सभी प्रमुख बंदरगाहों के चेयरपर्सन तथा चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशकों को दिए निर्देश में कहा, "व्यापार की मात्रा कम होने तथा नकदी का प्रवाह कम होने से व्यापारियों, आयातकों, निर्यातकों, बंदरगाह परिचालकों, शिपिंग लाइन्स और ट्रांसपोर्टर्स समेत आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित उपक्रमों को कारोबार बनाये रखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. अत: ऐसे में यह जरूरत आ गयी है कि लॉजिस्टिक्स की कड़ियों के नये सिरे से निर्माण तथा उन्हें समर्थन प्रदान करने के लिये राहत के कुछ उपाय किये जायें."

मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी तथा कई देशों में लॉकडाउन से लॉजिस्टिक्स की श्रृंखला में गंभीर अवरोध आये हैं तथा इससे जुड़े उत्पादन एवं उपभोक केंद्र प्रभावित हुए हैं.

उसने कहा कि लॉजिस्टिक्स श्रृंखला असामान्य समय से गुजर रही है तथा उसे आपूर्ति पक्ष में व्यवधान के साथ ही मांग पक्ष में भी अवरोधों को सामना करना पड़ रहा है.

अत: ऐसी बेहद असामान्य परिस्थितियों को देखते हुए सभी प्रमुख बंदरगाहों को निर्देश दिया जाता है कि वे लॉकडाउन के दौरान सभी पोर्ट यूजर्स को नि:शुल्क भंडारण सेवा मुहैया करायेंगे. इसके अलावा अप्रैल, मई और जून महीने के लिये सालाना पट्टे का शुल्क, किराया, लाइसेंस शुल्क नहीं वसूलेंगे.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से आयात व निर्यात (एक्जिम) से संबंधित माल ढुलाई में गिरावट को देखते हुए देश के सभी 12 प्रमुख बंदरगाहों से तीन महीने के लिये किराया कम करने तथा शुल्क व जुर्माना नहीं वसूलने को कहा है.

सरकार ने इन प्रमुख बंदरगाहों से कहा है कि माल की ढुलाई में जिस अनुपात में कमी आयी है, उसी अनुपात में किराया भी कम किया जाना चाहिये.

नौवहन मंत्रालय ने एक पत्र में सभी बंदरगाहों को शिपिंग लाइनर्स, निर्यातकों, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं तथा कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अन्य संभावित पक्षों को शुल्क के भुगतान से छूट देकर राहत प्रदान करने को कहा है.

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सरकार ने लॉजिस्टिक्स की कड़ियों को नये सिरे से तैयार कर एक्जिम माल की ढुलाई को बढ़ावा देने के लिये राहत के ये उपाय करने को कहा है.

मंत्रालय ने सभी प्रमुख बंदरगाहों के चेयरपर्सन तथा चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशकों को दिए निर्देश में कहा, "व्यापार की मात्रा कम होने तथा नकदी का प्रवाह कम होने से व्यापारियों, आयातकों, निर्यातकों, बंदरगाह परिचालकों, शिपिंग लाइन्स और ट्रांसपोर्टर्स समेत आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित उपक्रमों को कारोबार बनाये रखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. अत: ऐसे में यह जरूरत आ गयी है कि लॉजिस्टिक्स की कड़ियों के नये सिरे से निर्माण तथा उन्हें समर्थन प्रदान करने के लिये राहत के कुछ उपाय किये जायें."

मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी तथा कई देशों में लॉकडाउन से लॉजिस्टिक्स की श्रृंखला में गंभीर अवरोध आये हैं तथा इससे जुड़े उत्पादन एवं उपभोक केंद्र प्रभावित हुए हैं.

उसने कहा कि लॉजिस्टिक्स श्रृंखला असामान्य समय से गुजर रही है तथा उसे आपूर्ति पक्ष में व्यवधान के साथ ही मांग पक्ष में भी अवरोधों को सामना करना पड़ रहा है.

अत: ऐसी बेहद असामान्य परिस्थितियों को देखते हुए सभी प्रमुख बंदरगाहों को निर्देश दिया जाता है कि वे लॉकडाउन के दौरान सभी पोर्ट यूजर्स को नि:शुल्क भंडारण सेवा मुहैया करायेंगे. इसके अलावा अप्रैल, मई और जून महीने के लिये सालाना पट्टे का शुल्क, किराया, लाइसेंस शुल्क नहीं वसूलेंगे.

(पीटीआई-भाषा)

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