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कोविड के इलाज के लिए सरकारी बैंक देंगे 5 लाख रुपये तक का ऋण - सरकारी बैंक

एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि पीएसबी वेतनभोगी, गैर-वेतनभोगी और पेंशनभोगियों को कोविड के इलाज के लिए 25,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण प्रदान करेगा.

राज्य द्वारा संचालित बैंक कोविड के इलाज के लिए देंगे 5 लाख रुपये तक का ऋण
राज्य द्वारा संचालित बैंक कोविड के इलाज के लिए देंगे 5 लाख रुपये तक का ऋण
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Published : May 31, 2021, 7:28 PM IST

नई दिल्ली : लोग कोविड-19 का इलाज भली-भांति करा सके इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा 5 लाख रुपये तक का असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा.

कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर यह फैसला लिया गया और इसकी घोषणा भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में की गई.

एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि पीएसबी वेतनभोगी, गैर-वेतनभोगी और पेंशनभोगियों को कोविड के इलाज के लिए 25,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण प्रदान करेगा.

इसमें आगे कहा गया कि राज्य के स्वामित्व वाले बैंक संशोधित ईसीजीएलएस मानदंडों के तहत ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय ऋण प्रदान करेंगे.

ये भी पढ़ें : जीडीपी : 2020-21 में 7.3 फीसदी गिरी भारतीय अर्थव्यवस्था

वित्त मंत्रालय द्वारा भी इसी दिन घोषणा की गई थी कि ईसीएलजीएस 4.0 के तहत, 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए 100 प्रतिशत गारंटी दी जाएगी. इन ऋणों के लिये ब्याज दर की सीमा 7.5 प्रतिशत तय की गई है. यानी बैंक इस सीमा से कम दर पर कर्ज दे सकते हैं.

इनके द्वारा हेल्थकेयर सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपये तक के बिजनेस लोन की पेशकश की जाएगी ताकि हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्च र और हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स के विनिर्माण केंद्र को स्थापित किया जा सके.

(आईएएनएस)

नई दिल्ली : लोग कोविड-19 का इलाज भली-भांति करा सके इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा 5 लाख रुपये तक का असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा.

कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर यह फैसला लिया गया और इसकी घोषणा भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में की गई.

एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि पीएसबी वेतनभोगी, गैर-वेतनभोगी और पेंशनभोगियों को कोविड के इलाज के लिए 25,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण प्रदान करेगा.

इसमें आगे कहा गया कि राज्य के स्वामित्व वाले बैंक संशोधित ईसीजीएलएस मानदंडों के तहत ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय ऋण प्रदान करेंगे.

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वित्त मंत्रालय द्वारा भी इसी दिन घोषणा की गई थी कि ईसीएलजीएस 4.0 के तहत, 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए 100 प्रतिशत गारंटी दी जाएगी. इन ऋणों के लिये ब्याज दर की सीमा 7.5 प्रतिशत तय की गई है. यानी बैंक इस सीमा से कम दर पर कर्ज दे सकते हैं.

इनके द्वारा हेल्थकेयर सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपये तक के बिजनेस लोन की पेशकश की जाएगी ताकि हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्च र और हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स के विनिर्माण केंद्र को स्थापित किया जा सके.

(आईएएनएस)

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