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दूरसंचार विभाग ने चूककर्ता कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आदेश को वापस लिया

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपने आदेश के अनुपालन नहीं होने को लेकर कड़ा रुख अपनाया जिसके बाद विभाग ने यह कदम उठाया.

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दूरसंचार विभाग ने चूककर्ता कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आदेश को वापस लिया
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Published : Feb 14, 2020, 4:55 PM IST

Updated : Mar 1, 2020, 8:25 AM IST

नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग ने वैधानिक बकाया समय पर नहीं लौटाने को लेकर दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को लेकर जारी आदेश वापस ले लिया है. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपने आदेश के अनुपालन नहीं होने को लेकर कड़ा रुख अपनाया जिसके बाद विभाग ने यह कदम उठाया.

सूत्रों ने कहा कि दूरसंचार विभाग ने आज (शुक्रवार) को अपना आदेश वापस ले लिया. इससे पहले दिन में उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और अन्य कंपनियों के प्रबंध निदेशक ओर निदेशकों से कहा कि वे यह बतायें कि उसके आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर उनके खिलाफ क्यों नहीं अवमानना की कार्रवाई की जाए?

न्यायालय ने अपने आदेश में कंपनियों को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का भुगतान दूरसंचार विभाग को करने का आदेश दिया है. यह बकाया करीब 1.47 लाख करोड़ रुपये बनता है.

ये भी पढ़ें: एजीआर बकाया राशि के भुगतान न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार मालिकों को लगाई फटकार

न्यायाधीश अरूण मिश्रा, न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर और न्यायाधीश एम आर शाह की पीठ ने आदेश का अनुपालन नहीं होने को लेकर कड़ा रुख अपनाया और दूरसंचार विभाग के एक डेस्क अधिकारी द्वारा जारी आदेश पर नाराजगी जतायी.

आदेश में वैधानिक बकाया समय पर नहीं लौटाने को लेकर दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया था.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग ने वैधानिक बकाया समय पर नहीं लौटाने को लेकर दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को लेकर जारी आदेश वापस ले लिया है. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपने आदेश के अनुपालन नहीं होने को लेकर कड़ा रुख अपनाया जिसके बाद विभाग ने यह कदम उठाया.

सूत्रों ने कहा कि दूरसंचार विभाग ने आज (शुक्रवार) को अपना आदेश वापस ले लिया. इससे पहले दिन में उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और अन्य कंपनियों के प्रबंध निदेशक ओर निदेशकों से कहा कि वे यह बतायें कि उसके आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर उनके खिलाफ क्यों नहीं अवमानना की कार्रवाई की जाए?

न्यायालय ने अपने आदेश में कंपनियों को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का भुगतान दूरसंचार विभाग को करने का आदेश दिया है. यह बकाया करीब 1.47 लाख करोड़ रुपये बनता है.

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न्यायाधीश अरूण मिश्रा, न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर और न्यायाधीश एम आर शाह की पीठ ने आदेश का अनुपालन नहीं होने को लेकर कड़ा रुख अपनाया और दूरसंचार विभाग के एक डेस्क अधिकारी द्वारा जारी आदेश पर नाराजगी जतायी.

आदेश में वैधानिक बकाया समय पर नहीं लौटाने को लेकर दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया था.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Mar 1, 2020, 8:25 AM IST
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