हैदराबाद: तेलंगाना में दुकानें पहले की तरह ही 365 दिन खुली रहेंगी. राज्य सरकार ने दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को हफ्ते में सभी दिन खोलने के लिए दी गई अनुमति की समयसीमा को तीन साल बढ़ा दिया है.
खुदरा कारोबारियों ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे कारोबार करने में आसानी होगी.
सरकारी आदेश में इस संबंध में विभिन्न शर्तें तय की गई हैं. इसमें कहा गया है कि एक कर्मचारी एक दिन में अधिकतम आठ घंटे काम करेगा.
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राज्य सरकार ने 365 दिन दुकानें खोलने की अनुमति पहली बार 2015 में दी थी. इसकी मियाद एक साल थी. बाद में जून 2016 में इसे तीन साल के लिए बढ़ाया गया.
ताजा आदेश में कहा गया है कि हर कर्मचारी को हफ्ते में एक दिन साप्ताहिक अवकाश मिलेगा. निर्धारित घंटे से ज्यादा काम करने (ओवरटाइम) का रिकॉर्ड एक अलग रजिस्टर में रखा जाएगा.
इसमें कहा गया कि यदि किसी कर्मचारी को बिना उचित ओवरटाइम के छुट्टी के दिन या निर्धारित ड्यूटी से ज्यादा काम करवाते हुए पाया गया तो प्रतिष्ठान को मिली छूट वापस हो सकती है.
महिला कर्मचारियों के संबंध में कहा गया है कि यदि महिलाएं रात साढ़े आठ बजे के बाद काम करेंगी तो उनके लिए परिवहन व्यवस्था की जानी चाहिए.