ETV Bharat / business

सेबी ने कंपनियों को चेयरमैन, एमडी पद अलग करने के लिए दो साल की मोहलत दी - सेबी

अभी उन्हें इसके लिए इस साल पहली अप्रैल तक का समय दिया गया था. समझा जाता है कि विनियामक ने कंपनियों की मांग और बाजार में नरमी के बीच नियमों के अनुपालन की लागत कम करने के लिए यह कदम उठाया है.

business news, sebi, SEBI extends deadline to split CMD post, कारोबार न्यूज, सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड
सेबी ने कंपनियों को चेयरमैन, एमडी पद अलग करने के लिए दो साल की मोहलत दी
author img

By

Published : Jan 13, 2020, 8:18 PM IST

नई दिल्ली: बाजार नियामक सेबी ने शीर्ष सूचीबद्ध कंपनियों को चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (एमडी) का पद अलग-अलग करने का निर्देश को लागू करने के लिए दो साल की मोहतल दी है. अब इसके लिए अप्रैल 2022 तक का समय दिया गया है.

अभी उन्हें इसके लिए इस साल पहली अप्रैल तक का समय दिया गया था. समझा जाता है कि विनियामक ने कंपनियों की मांग और बाजार में नरमी के बीच नियमों के अनुपालन की लागत कम करने के लिए यह कदम उठाया है.

भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड (सेबी) के नियमों के तहत, बाजार पूंजीकरण के लिहाज से शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों को अपने चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पदों पर अलग अलग व्यक्तियों को रखना जरूरी होगा. पहले इसके लिए 1 अप्रैल 2020 तक समय दिया गया था.

ये भी पढ़ें: पीएमसी बैंक के पुनरोद्धार पर विचार विमर्श के लिए ठाकुर से दिल्ली में मिले पवार

सेबी ने एक अधिसूचना में कहा कि अब नियामकीय प्रावधान को लागू करने की तिथि को बढ़ाकर एक अप्रैल 2022 किया गया है. नियामक ने इस फैसले की वजह नहीं बताई है.

हालांकि, सूत्रों ने कहा कि कंपनियों की मांग और मौजूदा आर्थिक परिदृश्य के बीच नियामकीय बोझ को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है.

नई दिल्ली: बाजार नियामक सेबी ने शीर्ष सूचीबद्ध कंपनियों को चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (एमडी) का पद अलग-अलग करने का निर्देश को लागू करने के लिए दो साल की मोहतल दी है. अब इसके लिए अप्रैल 2022 तक का समय दिया गया है.

अभी उन्हें इसके लिए इस साल पहली अप्रैल तक का समय दिया गया था. समझा जाता है कि विनियामक ने कंपनियों की मांग और बाजार में नरमी के बीच नियमों के अनुपालन की लागत कम करने के लिए यह कदम उठाया है.

भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड (सेबी) के नियमों के तहत, बाजार पूंजीकरण के लिहाज से शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों को अपने चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पदों पर अलग अलग व्यक्तियों को रखना जरूरी होगा. पहले इसके लिए 1 अप्रैल 2020 तक समय दिया गया था.

ये भी पढ़ें: पीएमसी बैंक के पुनरोद्धार पर विचार विमर्श के लिए ठाकुर से दिल्ली में मिले पवार

सेबी ने एक अधिसूचना में कहा कि अब नियामकीय प्रावधान को लागू करने की तिथि को बढ़ाकर एक अप्रैल 2022 किया गया है. नियामक ने इस फैसले की वजह नहीं बताई है.

हालांकि, सूत्रों ने कहा कि कंपनियों की मांग और मौजूदा आर्थिक परिदृश्य के बीच नियामकीय बोझ को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है.

Intro:Body:

 


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.