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राहत: इरडा ने जीवन बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण के लिये छूट अवधि बढ़ाकर 31 मई की

इरडा ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये जारी बंद को देखते हुए बीमा पॉलिसीधारकों को राहत देने के इरादे से यह कदम उठाया गया.

राहत: इरडा ने जीवन बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण के लिये छूट अवधि बढ़ाकर 31 मई की
राहत: इरडा ने जीवन बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण के लिये छूट अवधि बढ़ाकर 31 मई की
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Published : May 10, 2020, 7:29 PM IST

नई दिल्ली: बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने जीवन बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण को लेकर छूट अवधि 31 मई तक के लिये बढ़ा दी है. यह राहत उन पॉलिसी के लिये है जिनका प्रीमियम भुगतान मार्च में होना था. लॉकडाउन (बंद) की अवधि बढ़ाये जाने के बाद इरडा ने यह कदम उठाया है.

इससे पहले, इरडा ने 23 मार्च और 4 अप्रैल को उन बीमा पॉलिसी को प्रीमियम भुगतान में 30 दिन की अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की थी जिनका प्रीमियम भुगतान मार्च और अप्रैल में होना था.

इरडा ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये जारी बंद को देखते हुए बीमा पॉलिसीधारकों को राहत देने के इरादे से यह कदम उठाया गया.

ये भी पढ़ें- केंद्र का वित्तीय प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं, 14 प्रतिशत तक जा सकता है राजकोषीय घाटा: सुब्बाराव

अब लॉकडाउन को बढ़ाकर 17 मई 2020 कर दिया गया है. इसको देखते हुए बीमा नियामक ने सभी जीवन बीमा पॉलिसी के मामले में प्रीमियम भुगतान 31 मई तक करने की छूट दी है. यह व्यवस्था उन पॉलिसी के लिये है जिनका प्रीमियम भुगतान मार्च में ही किया जाना था.

इरडा ने एक विज्ञप्ति में कहा, "कोरोना वायरस महामारी के कारण देशव्यापी बंद की मौजूदा स्थिति की समीक्षा और इस संबंध में मिले अनुरोध को देखने के बाद मार्च में भुगतान किये जाने वाले प्रीमियम वाली सभी बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण अब 31 मई 2020 तक कराया जा सकेगा."

बीमा नियामक ने कहा कि सभी पॉलिसीधारकों से आग्रह है कि वे सभी प्रीमियम का भुगतान छूट अवधि के दौरान कर दें ताकि पॉलिसी कवरेज को कायम रखा जा सके.

इरडा ने सभी जीवन बीमा कंपनियों से प्रीमियम भुगतान ऑनलाइन स्वीकार करने की व्यवस्था भी करने को कहा है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने जीवन बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण को लेकर छूट अवधि 31 मई तक के लिये बढ़ा दी है. यह राहत उन पॉलिसी के लिये है जिनका प्रीमियम भुगतान मार्च में होना था. लॉकडाउन (बंद) की अवधि बढ़ाये जाने के बाद इरडा ने यह कदम उठाया है.

इससे पहले, इरडा ने 23 मार्च और 4 अप्रैल को उन बीमा पॉलिसी को प्रीमियम भुगतान में 30 दिन की अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की थी जिनका प्रीमियम भुगतान मार्च और अप्रैल में होना था.

इरडा ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये जारी बंद को देखते हुए बीमा पॉलिसीधारकों को राहत देने के इरादे से यह कदम उठाया गया.

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अब लॉकडाउन को बढ़ाकर 17 मई 2020 कर दिया गया है. इसको देखते हुए बीमा नियामक ने सभी जीवन बीमा पॉलिसी के मामले में प्रीमियम भुगतान 31 मई तक करने की छूट दी है. यह व्यवस्था उन पॉलिसी के लिये है जिनका प्रीमियम भुगतान मार्च में ही किया जाना था.

इरडा ने एक विज्ञप्ति में कहा, "कोरोना वायरस महामारी के कारण देशव्यापी बंद की मौजूदा स्थिति की समीक्षा और इस संबंध में मिले अनुरोध को देखने के बाद मार्च में भुगतान किये जाने वाले प्रीमियम वाली सभी बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण अब 31 मई 2020 तक कराया जा सकेगा."

बीमा नियामक ने कहा कि सभी पॉलिसीधारकों से आग्रह है कि वे सभी प्रीमियम का भुगतान छूट अवधि के दौरान कर दें ताकि पॉलिसी कवरेज को कायम रखा जा सके.

इरडा ने सभी जीवन बीमा कंपनियों से प्रीमियम भुगतान ऑनलाइन स्वीकार करने की व्यवस्था भी करने को कहा है.

(पीटीआई-भाषा)

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