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आरबीआई ने कहा, बैंक अवसंरचना निवेश ट्रस्ट में निवेश के लिये नीति तैयार करें - आरबीआई

इनविट एक सामूहिक निवेश योजना है. यह लोगों और संस्थागत निवेशकों को आधारभूत संरचना परियोजनाओं में सीधे निवेश की अनुमति देता जिसपर वह अपने निवेश से प्रतिफल भी प्राप्त कर सकते हैं.

आरबीआई ने कहा, बैंक अवसंरचना निवेश ट्रस्ट में निवेश के लिये नीति तैयार करें
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Published : Oct 14, 2019, 11:57 PM IST

मुंबई: रिजर्व बैंक ने सोमवार को बैंकों से अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) में निवेश के लिये निदेशक मंडल से मंजूरी प्राप्त नीति तैयार करने को कहा. इनविट एक सामूहिक निवेश योजना है.

यह लोगों और संस्थागत निवेशकों को आधारभूत संरचना परियोजनाओं में सीधे निवेश की अनुमति देता जिसपर वह अपने निवेश से प्रतिफल भी प्राप्त कर सकते हैं.

नियामकीय पाबंदियों के कारण बैंक तथा बीमा कंपनियां इनविट में निवेश नहीं कर रही हैं.

ये भी पढ़ें: डिजिटल मीडिया में 26 प्रतिशत एफडीआई पर डीपीआईआईटी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से विचार मांगे

आरबीआई ने एक बयान में कहा, "बैंक इनविट में निवेश के लिये अपने निदेशक मंडल से मंजूरी प्राप्त नीति बनायेंगे. नीति में मूल्यांकन प्रणाली, मंजूरी शर्तें, आंतरिक सीमाएं, निगरानी प्रणाली आदि शामिल होंगी."

बैंक के निदेशक मंडल की आडिट समिति छमाही आधार पर उक्त शर्तों के अनुपालन की समीक्षा करेगी.

मुंबई: रिजर्व बैंक ने सोमवार को बैंकों से अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) में निवेश के लिये निदेशक मंडल से मंजूरी प्राप्त नीति तैयार करने को कहा. इनविट एक सामूहिक निवेश योजना है.

यह लोगों और संस्थागत निवेशकों को आधारभूत संरचना परियोजनाओं में सीधे निवेश की अनुमति देता जिसपर वह अपने निवेश से प्रतिफल भी प्राप्त कर सकते हैं.

नियामकीय पाबंदियों के कारण बैंक तथा बीमा कंपनियां इनविट में निवेश नहीं कर रही हैं.

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आरबीआई ने एक बयान में कहा, "बैंक इनविट में निवेश के लिये अपने निदेशक मंडल से मंजूरी प्राप्त नीति बनायेंगे. नीति में मूल्यांकन प्रणाली, मंजूरी शर्तें, आंतरिक सीमाएं, निगरानी प्रणाली आदि शामिल होंगी."

बैंक के निदेशक मंडल की आडिट समिति छमाही आधार पर उक्त शर्तों के अनुपालन की समीक्षा करेगी.

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मुंबई: रिजर्व बैंक ने सोमवार को बैंकों से अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) में निवेश के लिये निदेशक मंडल से मंजूरी प्राप्त नीति तैयार करने को कहा. इनविट एक सामूहिक निवेश योजना है.

यह लोगों और संस्थागत निवेशकों को आधारभूत संरचना परियोजनाओं में सीधे निवेश की अनुमति देता जिसपर वह अपने निवेश से प्रतिफल भी प्राप्त कर सकते हैं.

नियामकीय पाबंदियों के कारण बैंक तथा बीमा कंपनियां इनविट में निवेश नहीं कर रही हैं.

आरबीआई ने एक बयान में कहा, "बैंक इनविट में निवेश के लिये अपने निदेशक मंडल से मंजूरी प्राप्त नीति बनायेंगे. नीति में मूल्यांकन प्रणाली, मंजूरी शर्तें, आंतरिक सीमाएं, निगरानी प्रणाली आदि शामिल होंगी."

बैंक के निदेशक मंडल की आडिट समिति छमाही आधार पर उक्त शर्तों के अनुपालन की समीक्षा करेगी.

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