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सरकार के हस्तक्षेप से एन-95 मास्क 47 प्रतिशत सस्ता

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि एन-95 मास्क की ऊंची कीमत के मसले के समाधान के लिये एनपीपीए ने कदम उठाया और यह सुनिश्चित किया कि वह देश में आम लोगों को सस्ती दर पर उपलब्ध हो.

सरकार के हस्तक्षेप से एन-95 मास्क 47 प्रतिशत सस्ता
सरकार के हस्तक्षेप से एन-95 मास्क 47 प्रतिशत सस्ता
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Published : May 25, 2020, 11:39 PM IST

नई दिल्ली: सरकार ने सोमवार को कहा कि एन-95 मास्क बनाने वाली प्रमुख कंपनियों और आयातकों ने इसके दाम 47 प्रतिशत तक कम कर दिये हैं. नियामक राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण (एनपीपीए) के देश में इस प्रमुख उत्पाद को सस्ती दर पर उपलब्ध कराने के लिये कदम उठाये जाने के बाद कीमतें नीचे आयी हैं.

बाजार में पहले एन-95 मास्क प्रति इकाई 150 से 300 रुपये में बेचे जा रहे थे. एनपीपीए के परामर्श के बाद इसी कीमत कम हुई हैं.

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि एन-95 मास्क की ऊंची कीमत के मसले के समाधान के लिये एनपीपीए ने कदम उठाया और यह सुनिश्चित किया कि वह देश में आम लोगों को सस्ती दर पर उपलब्ध हो.

बयान के अनुसार, "प्राधिकरण ने 21 मई 2020 को सभी विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं को परामर्श जारी कर एन-95 मास्क की गैर-सरकारी खरीद के लिये मूल्य एकसमान और युक्तिसंगत रखने को कहा था."

एनपीपीए ने बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष भी कहा कि वह देश में एन-95 मास्क की मांग और आपूर्ति में अंतर को देख रहा है और विनिर्माताओं, आयातकों तथा आपूर्तिकर्ताओं को स्वेच्छा से इसके दाम कम करने की सलाह दी है.

ये भी पढ़ें: कोटक महिंद्रा बैंक ने बचत खातों पर ब्याज 0.50 प्रतिशत घटाया

उच्च न्यायालय के कोरोना संक्रमण से बचाव के इस महत्वपूर्ण उत्पाद के दाम तय करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान प्राधिकरण ने यह बात कही.

बयान के अनुसार परामर्श जारी करने के बाद एन-95 मास्क के दाम में 47 प्रतिशत तक की कमी आयी है. सरकार ने एन-95 मास्क को अनिवार्य वस्तु अधिसूचित किया है और इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत रखा है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: सरकार ने सोमवार को कहा कि एन-95 मास्क बनाने वाली प्रमुख कंपनियों और आयातकों ने इसके दाम 47 प्रतिशत तक कम कर दिये हैं. नियामक राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण (एनपीपीए) के देश में इस प्रमुख उत्पाद को सस्ती दर पर उपलब्ध कराने के लिये कदम उठाये जाने के बाद कीमतें नीचे आयी हैं.

बाजार में पहले एन-95 मास्क प्रति इकाई 150 से 300 रुपये में बेचे जा रहे थे. एनपीपीए के परामर्श के बाद इसी कीमत कम हुई हैं.

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि एन-95 मास्क की ऊंची कीमत के मसले के समाधान के लिये एनपीपीए ने कदम उठाया और यह सुनिश्चित किया कि वह देश में आम लोगों को सस्ती दर पर उपलब्ध हो.

बयान के अनुसार, "प्राधिकरण ने 21 मई 2020 को सभी विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं को परामर्श जारी कर एन-95 मास्क की गैर-सरकारी खरीद के लिये मूल्य एकसमान और युक्तिसंगत रखने को कहा था."

एनपीपीए ने बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष भी कहा कि वह देश में एन-95 मास्क की मांग और आपूर्ति में अंतर को देख रहा है और विनिर्माताओं, आयातकों तथा आपूर्तिकर्ताओं को स्वेच्छा से इसके दाम कम करने की सलाह दी है.

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उच्च न्यायालय के कोरोना संक्रमण से बचाव के इस महत्वपूर्ण उत्पाद के दाम तय करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान प्राधिकरण ने यह बात कही.

बयान के अनुसार परामर्श जारी करने के बाद एन-95 मास्क के दाम में 47 प्रतिशत तक की कमी आयी है. सरकार ने एन-95 मास्क को अनिवार्य वस्तु अधिसूचित किया है और इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत रखा है.

(पीटीआई-भाषा)

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