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एनडीटीवी केस: सेबी ने रॉय दंपत्ति को दो साल के लिए बोर्ड में शीर्ष पद के लिए किया प्रतिबंधित - प्रणय रॉय

रॉय दंपत्ति को एक वर्ष के लिए किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी में बोर्ड या मुख्य प्रबंधकीय पद के लिए रोक दिया गया है. सेबी ने कहा कि आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अपने तीन ऋणों के बारे में शेयरधारकों को अंधेरे में रखकर नियामक के कई नियमों का उल्लंघन किया है.

एनडीटीवी केस: सेबी ने रॉय दंपत्ति को दो साल के लिए बोर्ड में शीर्ष पद के लिए किया प्रतिबंधित
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Published : Jun 15, 2019, 12:00 AM IST

नई दिल्ली: बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को एनडीटीवी लिमिटेड के तीन प्रमुख प्रमोटरों प्रणय रॉय, राधिका रॉय और उनकी होल्डिंग फर्म को दो साल के लिए पूंजी बाजार से रोक दिया और इसी अवधि के लिए दोनों को किसी भी कंपनी के बोर्ड में शीर्ष प्रबंधन की भूमिका से प्रतिबंधित कर दिया.

रॉय दंपत्ति को एक वर्ष के लिए किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी में बोर्ड या मुख्य प्रबंधकीय पद के लिए रोक दिया गया है. सेबी ने कहा कि आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अपने तीन ऋणों के बारे में शेयरधारकों को अंधेरे में रखकर नियामक के कई नियमों का उल्लंघन किया है.

इनमें से एक ऋण समझौता आईसीआईसीआई बैंक के साथ था, जबकि बाकि के दो एक अल्पज्ञात संस्था विश्वप्रधान वाणिज्यिक प्राइवेट लिमिटेड (वीसीपीओ) के साथ थे.
ये भी पढ़ें: मई में निर्यात 3.93 प्रतिशत बढ़ा, व्यापार घाटा छह महीने के उच्चस्तर पर

नई दिल्ली: बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को एनडीटीवी लिमिटेड के तीन प्रमुख प्रमोटरों प्रणय रॉय, राधिका रॉय और उनकी होल्डिंग फर्म को दो साल के लिए पूंजी बाजार से रोक दिया और इसी अवधि के लिए दोनों को किसी भी कंपनी के बोर्ड में शीर्ष प्रबंधन की भूमिका से प्रतिबंधित कर दिया.

रॉय दंपत्ति को एक वर्ष के लिए किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी में बोर्ड या मुख्य प्रबंधकीय पद के लिए रोक दिया गया है. सेबी ने कहा कि आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अपने तीन ऋणों के बारे में शेयरधारकों को अंधेरे में रखकर नियामक के कई नियमों का उल्लंघन किया है.

इनमें से एक ऋण समझौता आईसीआईसीआई बैंक के साथ था, जबकि बाकि के दो एक अल्पज्ञात संस्था विश्वप्रधान वाणिज्यिक प्राइवेट लिमिटेड (वीसीपीओ) के साथ थे.
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नई दिल्ली: बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को एनडीटीवी लिमिटेड के तीन प्रमुख प्रमोटरों प्रणय रॉय, राधिका रॉय और उनकी होल्डिंग फर्म को दो साल के लिए पूंजी बाजार से रोक दिया और इसी अवधि के लिए दोनों को किसी भी कंपनी के बोर्ड में शीर्ष प्रबंधन की भूमिका से प्रतिबंधित कर दिया.

रॉय दंपत्ति को एक वर्ष के लिए किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी में बोर्ड या मुख्य प्रबंधकीय पद के लिए रोक दिया गया है. सेबी ने कहा कि आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अपने तीन ऋणों के बारे में शेयरधारकों को अंधेरे में रखकर नियामक के कई नियमों का उल्लंघन किया है.

इनमें से एक ऋण समझौता आईसीआईसीआई बैंक के साथ था, जबकि बाकि के दो एक अल्पज्ञात संस्था विश्वप्रधान वाणिज्यिक प्राइवेट लिमिटेड (वीसीपीओ) के साथ थे.

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