चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी कॉग्निजेंट की विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया. कंपनी ने 2,912.25 करोड़ रुपये लाभांश वितरण कर का भुगतान नहीं करने को लेकर आयकर विभाग की तरफ से शुरू की गयी वसूली कार्रवाई को चुनौती दी थी.
न्यायाधीश के कल्याणसुंदरम ने याचिकाकर्ता को सभी मुद्दों को दो सप्ताह के भीतर विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) के समक्ष उठाने की छूट दे दी. न्यायाधीश ने कहा, "अगर समय पर आपत्ति जतायी जाती है, डीआरपी उस पर गुण-दोष और कानून के आधार पर विचार करेगा."
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कर मुद्दा कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस द्वारा शेयर खरीद से जुड़ा है. कंपनी ने विदेशी मालिकों. कॉग्निजेंट मारीशस और अमेरिका की मूल कंपनी कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस (सीटीएस) से शेयर की पुनर्खरीद की थी. कॉग्निजेंट मारीशस और अमेरिका की आईटी कंपनी ने भी वसूली कार्रवाई को चुनौती दी थी.
मामला अमेरिका तथा मारीशस में गैर-प्रवासी शेयरधारकों को मई 2016 में 94,00,543 शेयर की पुनर्खरीद के एवज में 19,415 करोड़ रुपये के भुगतान तथा 15 प्रतिशत की दर से कर भुगतान से जुड़ा है. आयकर विभाग इस आधार पर वसूली कार्रवाई शुरू की कि शेयर का मूल्य अधिक था. कंपनी ने अदालत में विभिन्न याचिकाओं के जरिये इसे चुनौती दी.
मद्रास उच्च न्यायालय ने लाभांश वितरण कर को चुनौती देने वाली कॉग्निजेंट की याचिका खारिज की - बिजनेस न्यूज
न्यायाधीश के कल्याणसुंदरम ने याचिकाकर्ता को सभी मुद्दों को दो सप्ताह के भीतर विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) के समक्ष उठाने की छूट दे दी. न्यायाधीश ने कहा, "अगर समय पर आपत्ति जतायी जाती है, डीआरपी उस पर गुण-दोष और कानून के आधार पर विचार करेगा."
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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी कॉग्निजेंट की विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया. कंपनी ने 2,912.25 करोड़ रुपये लाभांश वितरण कर का भुगतान नहीं करने को लेकर आयकर विभाग की तरफ से शुरू की गयी वसूली कार्रवाई को चुनौती दी थी.
न्यायाधीश के कल्याणसुंदरम ने याचिकाकर्ता को सभी मुद्दों को दो सप्ताह के भीतर विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) के समक्ष उठाने की छूट दे दी. न्यायाधीश ने कहा, "अगर समय पर आपत्ति जतायी जाती है, डीआरपी उस पर गुण-दोष और कानून के आधार पर विचार करेगा."
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कर मुद्दा कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस द्वारा शेयर खरीद से जुड़ा है. कंपनी ने विदेशी मालिकों. कॉग्निजेंट मारीशस और अमेरिका की मूल कंपनी कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस (सीटीएस) से शेयर की पुनर्खरीद की थी. कॉग्निजेंट मारीशस और अमेरिका की आईटी कंपनी ने भी वसूली कार्रवाई को चुनौती दी थी.
मामला अमेरिका तथा मारीशस में गैर-प्रवासी शेयरधारकों को मई 2016 में 94,00,543 शेयर की पुनर्खरीद के एवज में 19,415 करोड़ रुपये के भुगतान तथा 15 प्रतिशत की दर से कर भुगतान से जुड़ा है. आयकर विभाग इस आधार पर वसूली कार्रवाई शुरू की कि शेयर का मूल्य अधिक था. कंपनी ने अदालत में विभिन्न याचिकाओं के जरिये इसे चुनौती दी.
मद्रास उच्च न्यायालय ने लाभांश वितरण कर को चुनौती देने वाली कॉग्निजेंट की याचिका खारिज की
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी कॉग्निजेंट की विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया. कंपनी ने 2,912.25 करोड़ रुपये लाभांश वितरण कर का भुगतान नहीं करने को लेकर आयकर विभाग की तरफ से शुरू की गयी वसूली कार्रवाई को चुनौती दी थी.
न्यायाधीश के कल्याणसुंदरम ने याचिकाकर्ता को सभी मुद्दों को दो सप्ताह के भीतर विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) के समक्ष उठाने की छूट दे दी. न्यायाधीश ने कहा, "अगर समय पर आपत्ति जतायी जाती है, डीआरपी उस पर गुण-दोष और कानून के आधार पर विचार करेगा."
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कर मुद्दा कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस द्वारा शेयर खरीद से जुड़ा है. कंपनी ने विदेशी मालिकों. कॉग्निजेंट मारीशस और अमेरिका की मूल कंपनी कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस (सीटीएस) से शेयर की पुनर्खरीद की थी. कॉग्निजेंट मारीशस और अमेरिका की आईटी कंपनी ने भी वसूली कार्रवाई को चुनौती दी थी.
मामला अमेरिका तथा मारीशस में गैर-प्रवासी शेयरधारकों को मई 2016 में 94,00,543 शेयर की पुनर्खरीद के एवज में 19,415 करोड़ रुपये के भुगतान तथा 15 प्रतिशत की दर से कर भुगतान से जुड़ा है. आयकर विभाग इस आधार पर वसूली कार्रवाई शुरू की कि शेयर का मूल्य अधिक था. कंपनी ने अदालत में विभिन्न याचिकाओं के जरिये इसे चुनौती दी.
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