नई दिल्ली: सरकार ने मोटर और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों को लॉकडाउन की अवधि के दौरान उनके नवीकरण प्रीमियम के भुगतान को स्थगित करने की अनुमति दी है.
वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि के दौरान तीसरे पक्ष के मोटर बीमा प्रीमियम बकाया को बिना किसी दंड के नीति के नवीकरण के लिए 21 अप्रैल को या उससे पहले भुगतान करने की अनुमति दी है.
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वित्तीय सेवाओं के विभाग ने एक अप्रैल को जारी एक अधिसूचना में कहा कि भुगतान में देरी भी उस तारीख से वैधानिक मोटर वाहन थर्ड पार्टी बीमा कवर की निरंतरता सुनिश्चित करेगी, जिस पर पॉलिसी नवीकरण के कारण आती है.
सरकार ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों को भी वही आस्थगित भुगतान विकल्प प्रदान किया है. जिन्हें लॉकडाउन की अवधि के दौरान नवीकरण प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता था.
देश में कोरोनोवायरस बीमारी की मौजूदा स्थिति और इसके परिणामस्वरूप 21 दिन के राष्ट्रीय लॉकडाउन को देखते हुए बदलाव किए गए हैं.
बीमा ग्राहकों के लिए अनुपालन उपायों में नवीनतम बदलाव वित्त मंत्रालय द्वारा पिछले सप्ताह प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के संबंध में वैधानिक कर्तव्य के प्रदर्शन में समान गिरावट की अनुमति देने के बाद आए थे.
(आईएएनएस)