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जीएसटी आधार पंजीकरण: चरण-दर-चरण जानिए कैसे तीन दिनों में पाएं जीएसटी नंबर - जीएसटी आधार पंजीकरण. चरण-दर-चरण जानिए कैसे तीन दिनों में पाएं जीएसटी नंबर

ईटीवी भारत ने अपने पाठकों के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से जीएसटी नंबर प्राप्त करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका तैयार की है. वित्त मंत्रालय ने पिछले हफ्ते नए व्यवसायों के लिए आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण सुविधा शुरू की. इस नई सुविधा से न केवल समय कम होगा, बल्कि अधिकांश मामलों में आधार का भौतिक सत्यापन भी आवश्यक नहीं होगा.

जीएसटी आधार पंजीकरण: चरण-दर-चरण जानिए कैसे तीन दिनों में पाएं जीएसटी नंबर
जीएसटी आधार पंजीकरण: चरण-दर-चरण जानिए कैसे तीन दिनों में पाएं जीएसटी नंबर
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Published : Aug 25, 2020, 12:10 PM IST

Updated : Aug 25, 2020, 1:09 PM IST

हैदराबाद: करदाताओं और व्यापार को राहत देते हुए सरकार ने जीएसटी नंबर प्राप्त करने का समय 3 सप्ताह से घटा कर 3 दिन कर दिया है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने इस संबंध में पिछले हफ्ते नोटिफिकेशन जारी किया था, जो 21 अगस्त से प्रभावी हो गया है.

वित्त मंत्रालय ने पिछले हफ्ते नए व्यवसायों के लिए आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण सुविधा शुरू की. इस नई सुविधा से न केवल समय कम होगा, बल्कि अधिकांश मामलों में आधार का भौतिक सत्यापन भी आवश्यक नहीं होगा.

ये भी पढ़ें- करें आसानी से बाजार के बुल की सवारी

ईटीवी भारत ने अपने पाठकों के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से जीएसटी नंबर प्राप्त करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका तैयार की है.

आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण कैसे काम करता है?

जीएसटी के तहत एक नए व्यवसाय के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के समय आवेदक को आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण का चयन करने का विकल्प दिया जाता है.

यह पूरी तरह से आवेदक पर निर्भर है कि वह आधार पंजीकरण के लिए चयन करना चाहता है या नहीं. आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदक को YES या NO चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता है.

यदि कोई आवेदक YES पर क्लिक करता है, तो जीएसटी पंजीकृत मोबाइल नंबर और प्रमोटरों या भागीदारों की ई-मेल आईडी और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ एक प्रमाणीकरण लिंक साझा किया जाएगा.

इसके बाद आवेदक को प्रमाणीकरण लिंक पर क्लिक करना होगा. एक घोषणा के साथ एक स्क्रीन प्रदर्शित की जाएगी जहां आवेदक को आधार संख्या दर्ज करने की आवश्यकता होगी और फिर 'Validate' बटन पर क्लिक करना होगा.

यूआईएडीआई के साथ पंजीकरण के सफल मिलान के बाद आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा.

एक बार जब आवेदक ओटीपी नंबर दर्ज करता है, तो सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और स्क्रीन पर सफल ई-केवाईसी प्रमाणीकरण का संदेश दिखाया जाएगा.

कैसे उठाएं सुविधा का लाभ?

www.gst.gov.in पर लॉग इन करें और Services> Registration> New Registration विकल्प पर जाएं. वैकल्पिक रूप से एक करदाता Register Now लिंक पर भी क्लिक कर सकता है और फिर स्क्रीनशॉट में दिखाए अनुसार आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुन सकता है:

आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण का लाभ कैसे प्राप्त करें।
आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण

आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर को कैसे सत्यापित करें?

यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि उपयोगकर्ता के आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है जो आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण को तेजी से पूरा करने में मदद करता है.

आधार प्रमाणीकरण के लिए आटीपी आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल पते पर भेजा जाएगा.

एक आवेदक https://resident.uidai.gov.in/verify पर जाकर यह सत्यापित कर सकता है कि उसका कौन सा मोबाइल नंबर आधार के साथ पंजीकृत है. वहां उसे उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर के अंतिम तीन अंक दिखाए जाएंगे.

आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण का लाभ कौन उठा सकता है?

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से जीएसटी पंजीकरण की त्वरित मंजूरी की सुविधा का लाभ सभी भारतीय नागरिकों द्वारा लिया जा सकता है.

हालांकि, यह कर कटौतीकर्ताओं, कर संग्राहकों, ऑनलाइन सूचना डेटाबेस एक्सेस और पुनर्प्राप्ति सेवाओं, करदाताओं के लिए विशिष्ट पहचान संख्या और अनिवासी करदाताओं के लिए आवश्यक नहीं है.

गैर-आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण

यदि कोई आवेदक व्यवसाय के लिए आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण नहीं चाहता है, तो वे बस विकल्प के रूप में NO चुन सकते हैं.

हालांकि, ऐसे मामलों में जीएसटी पंजीकरण आवेदन को संबंधित न्यायिक कर प्राधिकरण को भेजा जाएगा जो गैर-आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण को मंजूरी देने से पहले आधार का आवश्यक दस्तावेजी और भौतिक सत्यापन कर सकता है.

आधार और गैर-आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण के लिए समय अनुसूची

कर अधिकारियों के अनुसार उन करदाताओं के लिए आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई है जो जीएसटी में अपने व्यवसाय के त्वरित पंजीकरण के लिए अपने आधार संख्या का उपयोग करना चाहते हैं.

आधार और गैर-आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण दोनों मामलों में संबंधित अधिकारी को एक निर्दिष्ट समय के भीतर कार्य करने की आवश्यकता होती है.

आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण की समय सीमा 3 दिन है और गैर-आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण की समय सीमा 3 सप्ताह है.

जीएसटी पंजीकरण आवेदन की स्वचालित स्वीकृति

यदि कोई अधिकारी न तो आवेदन स्वीकार करता है और न ही अस्वीकृति की सूचना जारी करता है तो सरकार इसके लिए जीएसटी पंजीकरण के स्वत: अनुमोदन के उपाय प्रदान किए हैं.

ऐसी स्थिति में जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन को निर्दिष्ट समय के बाद, आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण के लिए 3 दिन और गैर-आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण के लिए 21 दिनों के बाद अनुमोदित माना जाएगा. अधिक जानकारी के लिए, करदाता जीएसटी पोर्टल के समाचार और अपडेट सेक्शन पर जा सकते हैं.

हैदराबाद: करदाताओं और व्यापार को राहत देते हुए सरकार ने जीएसटी नंबर प्राप्त करने का समय 3 सप्ताह से घटा कर 3 दिन कर दिया है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने इस संबंध में पिछले हफ्ते नोटिफिकेशन जारी किया था, जो 21 अगस्त से प्रभावी हो गया है.

वित्त मंत्रालय ने पिछले हफ्ते नए व्यवसायों के लिए आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण सुविधा शुरू की. इस नई सुविधा से न केवल समय कम होगा, बल्कि अधिकांश मामलों में आधार का भौतिक सत्यापन भी आवश्यक नहीं होगा.

ये भी पढ़ें- करें आसानी से बाजार के बुल की सवारी

ईटीवी भारत ने अपने पाठकों के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से जीएसटी नंबर प्राप्त करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका तैयार की है.

आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण कैसे काम करता है?

जीएसटी के तहत एक नए व्यवसाय के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के समय आवेदक को आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण का चयन करने का विकल्प दिया जाता है.

यह पूरी तरह से आवेदक पर निर्भर है कि वह आधार पंजीकरण के लिए चयन करना चाहता है या नहीं. आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदक को YES या NO चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता है.

यदि कोई आवेदक YES पर क्लिक करता है, तो जीएसटी पंजीकृत मोबाइल नंबर और प्रमोटरों या भागीदारों की ई-मेल आईडी और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ एक प्रमाणीकरण लिंक साझा किया जाएगा.

इसके बाद आवेदक को प्रमाणीकरण लिंक पर क्लिक करना होगा. एक घोषणा के साथ एक स्क्रीन प्रदर्शित की जाएगी जहां आवेदक को आधार संख्या दर्ज करने की आवश्यकता होगी और फिर 'Validate' बटन पर क्लिक करना होगा.

यूआईएडीआई के साथ पंजीकरण के सफल मिलान के बाद आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा.

एक बार जब आवेदक ओटीपी नंबर दर्ज करता है, तो सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और स्क्रीन पर सफल ई-केवाईसी प्रमाणीकरण का संदेश दिखाया जाएगा.

कैसे उठाएं सुविधा का लाभ?

www.gst.gov.in पर लॉग इन करें और Services> Registration> New Registration विकल्प पर जाएं. वैकल्पिक रूप से एक करदाता Register Now लिंक पर भी क्लिक कर सकता है और फिर स्क्रीनशॉट में दिखाए अनुसार आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुन सकता है:

आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण का लाभ कैसे प्राप्त करें।
आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण

आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर को कैसे सत्यापित करें?

यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि उपयोगकर्ता के आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है जो आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण को तेजी से पूरा करने में मदद करता है.

आधार प्रमाणीकरण के लिए आटीपी आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल पते पर भेजा जाएगा.

एक आवेदक https://resident.uidai.gov.in/verify पर जाकर यह सत्यापित कर सकता है कि उसका कौन सा मोबाइल नंबर आधार के साथ पंजीकृत है. वहां उसे उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर के अंतिम तीन अंक दिखाए जाएंगे.

आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण का लाभ कौन उठा सकता है?

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से जीएसटी पंजीकरण की त्वरित मंजूरी की सुविधा का लाभ सभी भारतीय नागरिकों द्वारा लिया जा सकता है.

हालांकि, यह कर कटौतीकर्ताओं, कर संग्राहकों, ऑनलाइन सूचना डेटाबेस एक्सेस और पुनर्प्राप्ति सेवाओं, करदाताओं के लिए विशिष्ट पहचान संख्या और अनिवासी करदाताओं के लिए आवश्यक नहीं है.

गैर-आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण

यदि कोई आवेदक व्यवसाय के लिए आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण नहीं चाहता है, तो वे बस विकल्प के रूप में NO चुन सकते हैं.

हालांकि, ऐसे मामलों में जीएसटी पंजीकरण आवेदन को संबंधित न्यायिक कर प्राधिकरण को भेजा जाएगा जो गैर-आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण को मंजूरी देने से पहले आधार का आवश्यक दस्तावेजी और भौतिक सत्यापन कर सकता है.

आधार और गैर-आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण के लिए समय अनुसूची

कर अधिकारियों के अनुसार उन करदाताओं के लिए आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई है जो जीएसटी में अपने व्यवसाय के त्वरित पंजीकरण के लिए अपने आधार संख्या का उपयोग करना चाहते हैं.

आधार और गैर-आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण दोनों मामलों में संबंधित अधिकारी को एक निर्दिष्ट समय के भीतर कार्य करने की आवश्यकता होती है.

आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण की समय सीमा 3 दिन है और गैर-आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण की समय सीमा 3 सप्ताह है.

जीएसटी पंजीकरण आवेदन की स्वचालित स्वीकृति

यदि कोई अधिकारी न तो आवेदन स्वीकार करता है और न ही अस्वीकृति की सूचना जारी करता है तो सरकार इसके लिए जीएसटी पंजीकरण के स्वत: अनुमोदन के उपाय प्रदान किए हैं.

ऐसी स्थिति में जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन को निर्दिष्ट समय के बाद, आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण के लिए 3 दिन और गैर-आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण के लिए 21 दिनों के बाद अनुमोदित माना जाएगा. अधिक जानकारी के लिए, करदाता जीएसटी पोर्टल के समाचार और अपडेट सेक्शन पर जा सकते हैं.

Last Updated : Aug 25, 2020, 1:09 PM IST
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