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हड़ताल के लिए 14 दिन पहले जानकारी देना होगा अनिवार्य: गंगवार - संतोष कुमार गंगवार

केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि अगर किसी इकाई में कोई हड़ताल होती है, तो उन्हें (कर्मचारियों को) कम से कम 14 दिन पहले सूचित करना होगा.

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हड़ताल के लिए 14 दिन पहले जानकारी देना होगा अनिवार्य: गंगवार
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Published : Nov 27, 2019, 11:40 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि सरकार ने नए श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने के लिए 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य कर दिया है.

उन्होंने कहा, "अगर किसी इकाई में कोई हड़ताल होती है, तो उन्हें (कर्मचारियों को) कम से कम 14 दिन पहले सूचित करना होगा."

गंगवार ने कहा कि यह सरकार द्वारा लाए जा रहे नए श्रम कानूनों का हिस्सा था और मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों के संपर्क में था.

यह देखते हुए कि सरकार श्रम कानूनों में सुधार ला रही है, मंत्री ने कहा कि यह 44 श्रम कानूनों को चार कोड में बांट रहा है.

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उन्होंने यह भी बताया कि 2016 के एक सर्वेक्षण के अनुसार, देश में 10 करोड़ प्रवासी श्रमिक थे, जो श्रम बल का लगभग 20 प्रतिशत था.

"सरकार इस मुद्दे को समझती है," गंगवार ने कहा, "हम कोड में प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे."

नई दिल्ली: केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि सरकार ने नए श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने के लिए 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य कर दिया है.

उन्होंने कहा, "अगर किसी इकाई में कोई हड़ताल होती है, तो उन्हें (कर्मचारियों को) कम से कम 14 दिन पहले सूचित करना होगा."

गंगवार ने कहा कि यह सरकार द्वारा लाए जा रहे नए श्रम कानूनों का हिस्सा था और मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों के संपर्क में था.

यह देखते हुए कि सरकार श्रम कानूनों में सुधार ला रही है, मंत्री ने कहा कि यह 44 श्रम कानूनों को चार कोड में बांट रहा है.

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उन्होंने यह भी बताया कि 2016 के एक सर्वेक्षण के अनुसार, देश में 10 करोड़ प्रवासी श्रमिक थे, जो श्रम बल का लगभग 20 प्रतिशत था.

"सरकार इस मुद्दे को समझती है," गंगवार ने कहा, "हम कोड में प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे."

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नई दिल्ली: केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि सरकार ने नए श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने के लिए 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य कर दिया है.

उन्होंने कहा, "अगर किसी इकाई में कोई हड़ताल होती है, तो उन्हें (कर्मचारियों को) कम से कम 14 दिन पहले सूचित करना होगा."

गंगवार ने कहा कि यह सरकार द्वारा लाए जा रहे नए श्रम कानूनों का हिस्सा था और मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों के संपर्क में था.

यह देखते हुए कि सरकार श्रम कानूनों में सुधार ला रही है, मंत्री ने कहा कि यह 44 श्रम कानूनों को चार कोड में बांट रहा है.

उन्होंने यह भी बताया कि 2016 के एक सर्वेक्षण के अनुसार, देश में 10 करोड़ प्रवासी श्रमिक थे, जो श्रम बल का लगभग 20 प्रतिशत था.

"सरकार इस मुद्दे को समझती है," गंगवार ने कहा, "हम कोड में प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे."

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