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सरकार ने प्याज व्यापारियों पर स्टॉक की सीमा लगाई

साथ ही राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे स्टॉक की सीमा को लागू करें और प्याज जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें. खुदरा व्यापारियों के लिए प्याज भंडारण की सीमा 100 क्विंटल तक तय की गई है. वहीं थोक व्यापारी 500 क्विंटल तक प्याज का स्टॉक रख सकेंगे.

सरकार ने प्याज व्यापारियों पर स्टॉक की सीमा लगाई
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Published : Sep 29, 2019, 7:28 PM IST

Updated : Oct 2, 2019, 12:15 PM IST

नई दिल्ली: बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सरकार ने प्याज के थोक और खुदरा व्यापारियों के लिए भंडारण (स्टॉक) की सीमा तय की है. रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार प्याज के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है.

साथ ही राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे स्टॉक की सीमा को लागू करें और प्याज जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें. खुदरा व्यापारियों के लिए प्याज भंडारण की सीमा 100 क्विंटल तक तय की गई है. वहीं थोक व्यापारी 500 क्विंटल तक प्याज का स्टॉक रख सकेंगे.

इसके अलावा घरेलू स्तर पर उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

ये भी पढ़ें: सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाई

उल्लेखनीय है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों के खुदरा बाजार में प्याज 70 से 80 रुपये प्रति किलोग्राम की ऊंचाई पर पहुंच गए है. इससे पहले 13 सितंबर को सरकार ने प्याज का निर्यात मूल्य 850 डॉलर प्रति टन तय किया था.

बयान में कहा गया है कि इससे प्याज के निर्यात पर कुछ अंकुश लगा था. लेकिन यह पूरी तरह रुका नहीं था. इस वजह से अब सरकार ने प्याज के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.

नई दिल्ली: बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सरकार ने प्याज के थोक और खुदरा व्यापारियों के लिए भंडारण (स्टॉक) की सीमा तय की है. रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार प्याज के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है.

साथ ही राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे स्टॉक की सीमा को लागू करें और प्याज जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें. खुदरा व्यापारियों के लिए प्याज भंडारण की सीमा 100 क्विंटल तक तय की गई है. वहीं थोक व्यापारी 500 क्विंटल तक प्याज का स्टॉक रख सकेंगे.

इसके अलावा घरेलू स्तर पर उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

ये भी पढ़ें: सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाई

उल्लेखनीय है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों के खुदरा बाजार में प्याज 70 से 80 रुपये प्रति किलोग्राम की ऊंचाई पर पहुंच गए है. इससे पहले 13 सितंबर को सरकार ने प्याज का निर्यात मूल्य 850 डॉलर प्रति टन तय किया था.

बयान में कहा गया है कि इससे प्याज के निर्यात पर कुछ अंकुश लगा था. लेकिन यह पूरी तरह रुका नहीं था. इस वजह से अब सरकार ने प्याज के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.

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नई दिल्ली: बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सरकार ने प्याज के थोक और खुदरा व्यापारियों के लिए भंडारण (स्टॉक) की सीमा तय की है. रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार प्याज के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है.

साथ ही राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे स्टॉक की सीमा को लागू करें और प्याज जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें. खुदरा व्यापारियों के लिए प्याज भंडारण की सीमा 100 क्विंटल तक तय की गई है. वहीं थोक व्यापारी 500 क्विंटल तक प्याज का स्टॉक रख सकेंगे.

इसके अलावा घरेलू स्तर पर उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

उल्लेखनीय है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों के खुदरा बाजार में प्याज 70 से 80 रुपये प्रति किलोग्राम की ऊंचाई पर पहुंच गए है. इससे पहले 13 सितंबर को सरकार ने प्याज का निर्यात मूल्य 850 डॉलर प्रति टन तय किया था.

बयान में कहा गया है कि इससे प्याज के निर्यात पर कुछ अंकुश लगा था. लेकिन यह पूरी तरह रुका नहीं था. इस वजह से अब सरकार ने प्याज के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.

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Last Updated : Oct 2, 2019, 12:15 PM IST
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