नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान जिंक में अपना इक्विटी शेयर बेचने की मांग करने वाली सरकार की याचिका पर होली के बाद सुनवाई करने पर सहमति जताई है.
सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया था.
न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने 25 मार्च को सुनवाई के लिए केंद्र के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और किसी विशेष तारीख देने से भी इनकार कर दिया.
एसजी मेहता ने अदालत को बताया कि अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है और इसे पैसे की जरूरत है जो मामले के स्थगित होने के कारण रुका हुआ है.
हिंदुस्तान जिंक में सरकारी इक्विटी की बिक्री को 2013 में शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया था कि सरकार अपनी जेब भरने के लिए अपने शेयरों का विनिवेश करना चाहती है.
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