ETV Bharat / business

प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के लिए आधार जरूरी किया गया

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, "इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति को आधार संख्या या फिर आधार सत्यापन की प्रक्रिया की जानकारी देना जरूरी होगा."

प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के लिए आधार जरूरी किया गया
प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के लिए आधार जरूरी किया गया
author img

By

Published : Dec 26, 2019, 6:49 PM IST

नई दिल्ली: सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना 'प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीवाई)' के ग्राहकों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है. यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को सालाना आठ प्रतिशत का रिटर्न देती है.

भारतीय जीवन बीमा निगम इस योजना का संचालन करती है. वर्ष 2017- 18 और 2018- 19 के आम बजट में इसकी घोषणा की गई थी. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, "इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति को आधार संख्या या फिर आधार सत्यापन की प्रक्रिया की जानकारी देना जरूरी होगा."

ये भी पढ़ें- अधिकारी के कैडर के आधार पर तय नहीं होंगे पद: गोयल

यह अधिसूचना आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के तहत 23 दिसंबर को जारी की गई है.

अधिसूचना में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है लेकिन उसके पास आधार संख्या नहीं है या फिर उसने आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, उसे "योजना के लिए पंजीकरण से पहले आधार के लिए नामांकन या पंजीकरण करना होगा."

खराब बॉयोमेट्रिक्स की वजह से यदि आधार के जरिये सत्यापन नहीं हो पाता है तो ऐसे मामलों में वित्तीय सेवा विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से लाभार्थियों के लिए आधार संख्या प्राप्त करने में मदद के लिए प्रावधान करेगा.

इसके अलावा, जिन मामलों में बायोमेट्रिक या आधार ओटीपी या समय आधारित ओटीपी से सत्यापन संभव नहीं है उनमें आधार कार्ड देकर योजना के तहत लाभ लिया जा सकता है. आधार पर छपे क्यूआर कोड के माध्यम से इसे सत्यापित किया जा सकता है.

नई दिल्ली: सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना 'प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीवाई)' के ग्राहकों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है. यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को सालाना आठ प्रतिशत का रिटर्न देती है.

भारतीय जीवन बीमा निगम इस योजना का संचालन करती है. वर्ष 2017- 18 और 2018- 19 के आम बजट में इसकी घोषणा की गई थी. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, "इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति को आधार संख्या या फिर आधार सत्यापन की प्रक्रिया की जानकारी देना जरूरी होगा."

ये भी पढ़ें- अधिकारी के कैडर के आधार पर तय नहीं होंगे पद: गोयल

यह अधिसूचना आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के तहत 23 दिसंबर को जारी की गई है.

अधिसूचना में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है लेकिन उसके पास आधार संख्या नहीं है या फिर उसने आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, उसे "योजना के लिए पंजीकरण से पहले आधार के लिए नामांकन या पंजीकरण करना होगा."

खराब बॉयोमेट्रिक्स की वजह से यदि आधार के जरिये सत्यापन नहीं हो पाता है तो ऐसे मामलों में वित्तीय सेवा विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से लाभार्थियों के लिए आधार संख्या प्राप्त करने में मदद के लिए प्रावधान करेगा.

इसके अलावा, जिन मामलों में बायोमेट्रिक या आधार ओटीपी या समय आधारित ओटीपी से सत्यापन संभव नहीं है उनमें आधार कार्ड देकर योजना के तहत लाभ लिया जा सकता है. आधार पर छपे क्यूआर कोड के माध्यम से इसे सत्यापित किया जा सकता है.

Intro:Body:

प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के लिए आधार जरूरी किया गया

नई दिल्ली: सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना 'प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीवाई)' के ग्राहकों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है. यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को सालाना आठ प्रतिशत का रिटर्न देती है. 

भारतीय जीवन बीमा निगम इस योजना का संचालन करती है. वर्ष 2017- 18 और 2018- 19 के आम बजट में इसकी घोषणा की गई थी. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, "इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति को आधार संख्या या फिर आधार सत्यापन की प्रक्रिया की जानकारी देना जरूरी होगा." 

ये भी पढ़ें- 

यह अधिसूचना आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी , लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के तहत 23 दिसंबर को जारी की गई है. 

अधिसूचना में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है लेकिन उसके पास आधार संख्या नहीं है या फिर उसने आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, उसे "योजना के लिए पंजीकरण से पहले आधार के लिए नामांकन या पंजीकरण करना होगा." 

खराब बॉयोमेट्रिक्स की वजह से यदि आधार के जरिये सत्यापन नहीं हो पाता है तो ऐसे मामलों में वित्तीय सेवा विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से लाभार्थियों के लिए आधार संख्या प्राप्त करने में मदद के लिए प्रावधान करेगा. 

इसके अलावा, जिन मामलों में बायोमेट्रिक या आधार ओटीपी या समय आधारित ओटीपी से सत्यापन संभव नहीं है उनमें आधार कार्ड देकर योजना के तहत लाभ लिया जा सकता है. आधार पर छपे क्यूआर कोड के माध्यम से इसे सत्यापित किया जा सकता है.


Conclusion:

For All Latest Updates

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.