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अगस्ता वेस्टलैंड: वकील गौतम खेतान की जमानत अर्जी पर फैसला टला - bail plea of Gautam Khaitan

कोर्ट ने इस मामले पर 16 अप्रैल को फैसला सुनाने का आदेश दिया. पिछले 9 अप्रैल को कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. पिछले 2 अप्रैल को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया था.

ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज
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Published : Apr 13, 2019, 10:56 AM IST

Updated : Apr 13, 2019, 1:49 PM IST

नई दिल्ली: नवगठित राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गौतम खेतान की ज़मानत अर्ज़ी पर शुक्रवार को फैसला टाल दिया गया. अगस्ता वेस्टलैंड मामले के आरोपी और काले धन के मामले में गिरफ्तार वकील गौतम खेतान की दूसरी जमानत याचिका पर स्पेशल जज अरविंद कुमार ने कहा कि वे फैसला करने के पहले चार्जशीट को पढ़ना चाहते हैं.

कोर्ट ने इस मामले पर 16 अप्रैल को फैसला सुनाने का आदेश दिया. पिछले 9 अप्रैल को कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. पिछले 2 अप्रैल को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया था.

ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज
इसके पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 7 मार्च को गौतम खेतान की जमानत अर्जी खारिज कर दिया था. पिछले 25 मार्च को ईडी ने स्पेशल जज अरविंद कुमार की कोर्ट के समक्ष चार्जशीट दायर किया था.

आपको बता दें कि ईडी ने अपने चार्जशीट में गौतम खेतान, उनकी पत्नी रितु और दोनों कंपनियों को आरोपी बनाया है. कोर्ट ने गौतम खेतान, उनकी पत्नी रितु और दो कंपनियों आइमैक्स औऱ विंडफोर को समन जारी किया था. सभी को कोर्ट ने 4 मई को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है.

खेतान से पूछताछ की इजाज़त
पिछले 18 मार्च को कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को गौतम खेतान से पूछताछ की इजाज़त मिली थी. कोर्ट ने गौतम खेतान से तिहाड़ जेल में 3 दिन पूछताछ करने की अनुमति दी थी.

इनकम टैक्स विभाग ने कोर्ट से कहा था कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि गौतम खेतान ने इनकम टैक्स कानूनों का उल्लंघन करते हुए काफी कालेधन अर्जित किया है. पिछले 11 मार्च को ईडी ने गौतम खेतान के दिल्ली, हरियाणा और ब्रिटेन की करीब 8.46 करोड़ रुपये की संपत्तियो को मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत जब्त किया था.

ज़मानत अर्ज़ी का विरोध
गौतम खेतान की पहली जमानत अर्जी का विरोध करते हुए ईडी के वकील डीपी सिंह ने कोर्ट से कहा था कि गौतम खेतान मनी लाउंड्रिंग का एक्सपर्ट हैं. ईडी ने कहा था कि गौतम खेतान अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में भी आरोपी है और वो एक सीरियल अपराधी रहा है.

ईडी का कहना था कि उन्हें खेतान के दो अकाउंट के बारे में पता चला है जिसमें 50 करोड़ की रकम है. खेतान का जिम्बाब्वे की बांडा फैमिली से लिंक के बारे में भी पता चला है.

काला धन रखने के आरोप में गिरफ्तार
ईडी ने गौतम खेतान को 25 जनवरी को काला धन रखने के आरोप गिरफ्तार किया था. ईडी ने कोर्ट को बताया था कि गौतम खेतान अपने लॉ फर्म से मनी लाउंड्रिंग का कारोबार कर रहे हैं.

खेतान पर आरोप है कि वह अवैध रूप से कई विदेशी खातों का संचालन कर रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि अगस्तावेस्टलैंड के सौदे के बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों को खेतान के खिलाफ सुराग मिले हैं.

आपको बता दें कि 24 जुलाई 2018 को कोर्ट अगस्तावेस्टलैंड घोटाला मामले में कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस चार्जशीट में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, उनके भतीजे संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान को भी आरोपी बनाया गया है.

नई दिल्ली: नवगठित राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गौतम खेतान की ज़मानत अर्ज़ी पर शुक्रवार को फैसला टाल दिया गया. अगस्ता वेस्टलैंड मामले के आरोपी और काले धन के मामले में गिरफ्तार वकील गौतम खेतान की दूसरी जमानत याचिका पर स्पेशल जज अरविंद कुमार ने कहा कि वे फैसला करने के पहले चार्जशीट को पढ़ना चाहते हैं.

कोर्ट ने इस मामले पर 16 अप्रैल को फैसला सुनाने का आदेश दिया. पिछले 9 अप्रैल को कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. पिछले 2 अप्रैल को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया था.

ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज
इसके पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 7 मार्च को गौतम खेतान की जमानत अर्जी खारिज कर दिया था. पिछले 25 मार्च को ईडी ने स्पेशल जज अरविंद कुमार की कोर्ट के समक्ष चार्जशीट दायर किया था.

आपको बता दें कि ईडी ने अपने चार्जशीट में गौतम खेतान, उनकी पत्नी रितु और दोनों कंपनियों को आरोपी बनाया है. कोर्ट ने गौतम खेतान, उनकी पत्नी रितु और दो कंपनियों आइमैक्स औऱ विंडफोर को समन जारी किया था. सभी को कोर्ट ने 4 मई को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है.

खेतान से पूछताछ की इजाज़त
पिछले 18 मार्च को कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को गौतम खेतान से पूछताछ की इजाज़त मिली थी. कोर्ट ने गौतम खेतान से तिहाड़ जेल में 3 दिन पूछताछ करने की अनुमति दी थी.

इनकम टैक्स विभाग ने कोर्ट से कहा था कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि गौतम खेतान ने इनकम टैक्स कानूनों का उल्लंघन करते हुए काफी कालेधन अर्जित किया है. पिछले 11 मार्च को ईडी ने गौतम खेतान के दिल्ली, हरियाणा और ब्रिटेन की करीब 8.46 करोड़ रुपये की संपत्तियो को मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत जब्त किया था.

ज़मानत अर्ज़ी का विरोध
गौतम खेतान की पहली जमानत अर्जी का विरोध करते हुए ईडी के वकील डीपी सिंह ने कोर्ट से कहा था कि गौतम खेतान मनी लाउंड्रिंग का एक्सपर्ट हैं. ईडी ने कहा था कि गौतम खेतान अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में भी आरोपी है और वो एक सीरियल अपराधी रहा है.

ईडी का कहना था कि उन्हें खेतान के दो अकाउंट के बारे में पता चला है जिसमें 50 करोड़ की रकम है. खेतान का जिम्बाब्वे की बांडा फैमिली से लिंक के बारे में भी पता चला है.

काला धन रखने के आरोप में गिरफ्तार
ईडी ने गौतम खेतान को 25 जनवरी को काला धन रखने के आरोप गिरफ्तार किया था. ईडी ने कोर्ट को बताया था कि गौतम खेतान अपने लॉ फर्म से मनी लाउंड्रिंग का कारोबार कर रहे हैं.

खेतान पर आरोप है कि वह अवैध रूप से कई विदेशी खातों का संचालन कर रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि अगस्तावेस्टलैंड के सौदे के बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों को खेतान के खिलाफ सुराग मिले हैं.

आपको बता दें कि 24 जुलाई 2018 को कोर्ट अगस्तावेस्टलैंड घोटाला मामले में कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस चार्जशीट में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, उनके भतीजे संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान को भी आरोपी बनाया गया है.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की नवगठित राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले के आरोपी और काले धन के मामले में गिरफ्तार वकील गौतम खेतान की दूसरी जमानत याचिका आज फैसला टाल दिया है। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने कहा कि वे फैसला करने के पहले चार्जशीट को पढ़ लेना चाहते हैं । कोर्ट ने इस मामले पर 16 अप्रैल को फैसला सुनाने का आदेश दिया। पिछले 9 अप्रैल को कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।



Body:पिछले 2 अप्रैल को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया था। इसके पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 7 मार्च को गौतम खेतान की जमानत अर्जी खारिज कर दिया था। पिछले 25 मार्च को ईडी ने स्पेशल जज अरविंद कुमार की कोर्ट के समक्ष चार्जशीट दायर किया था। ईडी ने अपने चार्जशीट में गौतम खेतान, उनकी पत्नी रितु और दोनों कंपनियों को आरोपी बनाया है।
कोर्ट ने गौतम खेतान, उनकी पत्नी रितु और दो कंपनियों आइमैक्स औऱ विंडफोर को समन जारी किया था। कोर्ट ने 4 मई को कोर्ट में उपस्थि होने का निर्देश दिया है।
पिछले 18 मार्च को कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को गौतम खेतान से पूछताछ की अनुमति दी थी। कोर्ट ने गौतम खेतान से तिहाड़ जेल में 3 दिन पूछताछ करने की अनुमति दी थी।
इनकम टैक्स विभाग ने कोर्ट से कहा था कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि गौतम खेतान ने इनकम टैक्स कानूनों का उल्लंघन करते हुए काफी कालेधन अर्जित किया है। पिछले 11 मार्च को ईडी ने गौतम खेतान के दिल्ली, हरियाणा और ब्रिटेन की करीब 8.46 करोड़ रुपये की संपत्तियो को मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत जब्त किया था।
गौतम खेतान की पहली जमानत अर्जी का विरोध करते हुए ईडी के वकील डीपी सिंह ने कोर्ट से कहा था कि गौतम खेतान मनी लाउंड्रिंग का एक्सपर्ट हैं। ईडी ने कहा था कि गौतम खेतान अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में भी आरोपी है और वो एक सीरियल अपराधी रहा है। ईडी का कहना था कि उन्हें खेतान के दो अकाउंट के बारे में पता चला है जिसमें 50 करोड़ की रकम का पता चला है। खेतान का जिम्बाब्वे की बांडा फैमिली से लिंक के बारे में भी पता चला है ।
ईडी ने गौतम खेतान को 25 जनवरी को काला धन रखने के आरोप गिरफ्तार किया था। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि गौतम खेतान अपने लॉ फर्म से मनी लाउंड्रिंग का कारोबार कर रहे हैं।
खेतान पर आरोप है कि वह अवैध रूप से कई विदेशी खातों का संचालन कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगस्तावेस्टलैंड के सौदे के बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों को खेतान के खिलाफ सुराग मिले हैं।



Conclusion:आपको बता दें कि 24 जुलाई 2018 को कोर्ट अगस्तावेस्टलैंड घोटाला मामले में कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इस चार्जशीट में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, उनके भतीजे संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान को भी आरोपी बनाया गया है।

Last Updated : Apr 13, 2019, 1:49 PM IST
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