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Women Reservation Bill: कांग्रेस ने कानून में निकालीं खामियां, सरकार से 2024 में कोटा लागू करने का आग्रह - संगठन प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल

महिला आरक्षण विधेयक के अनुसार, ऐसा आरक्षण अगली जनगणना समाप्त होने और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दिया जाएगा. इन दोनों कदमों में काफी समय लगेगा. यदि कोटा इतनी देर से आना था, तो विशेष संसद सत्र की क्या आवश्यकता थी? पढ़ें ईटीवी भारत के संवाददाता अमित अग्निहोत्री की रिपोर्ट...

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 20, 2023, 7:08 PM IST

नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को महिला आरक्षण विधेयक में खामियों को उठाया और कहा कि महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए लंबा इंतजार नहीं कराना चाहिए. कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, मंगलवार को सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए बिल में दो अहम बातें थीं.

सबसे पहले, कोटा जनगणना और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से जुड़ा था, जिसके लिए कोई तारीख निर्दिष्ट नहीं की गई थी. पार्टी नेताओं ने बताया कि सरकार 2021 की जनगणना से चूक गई, जो 2011 में आखिरी जनगणना के बाद तय कार्यक्रम के अनुसार होनी थी.

इसके अलावा, देश भर में एक नई जनगणना करना, उसके आंकड़ों को ठीक से सारणीबद्ध करना और फिर रिपोर्ट प्रकाशित करना समय लेने वाली कवायद थी और इसे पूरा होने में लगभग दो साल लगेंगे. इसके अलावा, परिसीमन अभ्यास के लिए, सरकार को पहले एक विशेषज्ञ पैनल की घोषणा करनी होगी, जो जनगणना डेटा का उपयोग करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. इसमें फिर कई वर्ष लग जायेंगे.

इस आलोक में, कांग्रेस को डर था कि 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले वास्तविक कोटा लागू नहीं किया जा सकेगा. एआईसीसी के संगठन प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ईटीवी भारत को बताया कि सरकार को पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी द्वारा अपने भाषण के दौरान बताए गए दो प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए.

उन्होंने कहा कि पहला 33 प्रतिशत कोटे के लिए जनगणना और परिसीमन को पूर्व शर्त नहीं बनाना और दूसरा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए 33 प्रतिशत कोटे के भीतर एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण प्रदान करना है. एआईसीसी पदाधिकारी गुरदीप सप्पल ने कहा कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा 2024 के लोकसभा चुनावों में चूकने के लिए निर्धारित किया गया था और संदेह व्यक्त किया कि यह देरी 2039 के लोकसभा चुनावों तक बढ़ सकती है.

सप्पल ने कहा कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के भाषण ने हमारे सबसे बुरे डर की पुष्टि कर दी है. महिला आरक्षण 2034 के लोकसभा चुनावों से आगे बढ़ जाएगा. यदि लोकसभा चुनाव सामान्य कार्यक्रम के अनुसार होते हैं, तो महिलाओं का कोटा 2039 में आएगा. दुबे ने महिला आरक्षण के लिए परिसीमन को संविधान के अनुच्छेद 81(3) और 82 से जोड़ा है. अनुच्छेदों के अनुसार, परिसीमन 2031 की जनगणना के बाद होगा.

उन्होंने कहा कि 2031 की जनगणना की अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित होने में दो साल से अधिक का समय लगेगा. फिर परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, जिसे रिपोर्ट सौंपने में कुछ साल और लगेंगे. तब तक 2034 के लोकसभा चुनाव ख़त्म हो जायेंगे. अंतिम परिसीमन आयोग 2002 में स्थापित किया गया था और उसने 2007 में अपनी रिपोर्ट दी थी.

उन्होंने कहा कि भाजपा का यह तर्क कि यदि 2031 की जनगणना से पहले परिसीमन किया गया तो सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगा, गलत और भ्रामक है. 2026 के बाद जनगणना होने तक परिसीमन पर रोक 2001 में 84वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लगाई गई थी. संवैधानिक रोक केवल जनसंख्या आधारित परिसीमन पर है, किसी अन्य परिसीमन पर नहीं. सरकार को इस खंड को हटाना चाहिए और 2024 के लिए महिला आरक्षण विधेयक पेश करना चाहिए न कि इसे 2035-2039 में स्थानांतरित करना चाहिए.

सीडब्ल्यूसी सदस्य प्रणीति शिंदे ने भाजपा के तथाकथित बड़े कदम पर सवाल उठाया और कहा कि महिला सशक्तिकरण के चैंपियन के रूप में पीएम का प्रक्षेपण एक नौटंकी थी. शिंदे ने इस चैनल से कहा कि प्रधानमंत्री का खुद को महिला सशक्तिकरण के चैंपियन के रूप में पेश करना एक नौटंकी है. महिला आरक्षण विधेयक संसद से पारित होने के बाद भी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए प्रस्तावित 33 फीसदी आरक्षण लागू नहीं होगा.

शिंदे ने कहा कि विधेयक के अनुसार, ऐसा आरक्षण अगली जनगणना समाप्त होने और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दिया जाएगा. इन दोनों कदमों में काफी समय लगेगा. यदि कोटा इतनी देर से आना था तो विशेष संसद सत्र की क्या जरूरत थी.

नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को महिला आरक्षण विधेयक में खामियों को उठाया और कहा कि महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए लंबा इंतजार नहीं कराना चाहिए. कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, मंगलवार को सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए बिल में दो अहम बातें थीं.

सबसे पहले, कोटा जनगणना और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से जुड़ा था, जिसके लिए कोई तारीख निर्दिष्ट नहीं की गई थी. पार्टी नेताओं ने बताया कि सरकार 2021 की जनगणना से चूक गई, जो 2011 में आखिरी जनगणना के बाद तय कार्यक्रम के अनुसार होनी थी.

इसके अलावा, देश भर में एक नई जनगणना करना, उसके आंकड़ों को ठीक से सारणीबद्ध करना और फिर रिपोर्ट प्रकाशित करना समय लेने वाली कवायद थी और इसे पूरा होने में लगभग दो साल लगेंगे. इसके अलावा, परिसीमन अभ्यास के लिए, सरकार को पहले एक विशेषज्ञ पैनल की घोषणा करनी होगी, जो जनगणना डेटा का उपयोग करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. इसमें फिर कई वर्ष लग जायेंगे.

इस आलोक में, कांग्रेस को डर था कि 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले वास्तविक कोटा लागू नहीं किया जा सकेगा. एआईसीसी के संगठन प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ईटीवी भारत को बताया कि सरकार को पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी द्वारा अपने भाषण के दौरान बताए गए दो प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए.

उन्होंने कहा कि पहला 33 प्रतिशत कोटे के लिए जनगणना और परिसीमन को पूर्व शर्त नहीं बनाना और दूसरा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए 33 प्रतिशत कोटे के भीतर एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण प्रदान करना है. एआईसीसी पदाधिकारी गुरदीप सप्पल ने कहा कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा 2024 के लोकसभा चुनावों में चूकने के लिए निर्धारित किया गया था और संदेह व्यक्त किया कि यह देरी 2039 के लोकसभा चुनावों तक बढ़ सकती है.

सप्पल ने कहा कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के भाषण ने हमारे सबसे बुरे डर की पुष्टि कर दी है. महिला आरक्षण 2034 के लोकसभा चुनावों से आगे बढ़ जाएगा. यदि लोकसभा चुनाव सामान्य कार्यक्रम के अनुसार होते हैं, तो महिलाओं का कोटा 2039 में आएगा. दुबे ने महिला आरक्षण के लिए परिसीमन को संविधान के अनुच्छेद 81(3) और 82 से जोड़ा है. अनुच्छेदों के अनुसार, परिसीमन 2031 की जनगणना के बाद होगा.

उन्होंने कहा कि 2031 की जनगणना की अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित होने में दो साल से अधिक का समय लगेगा. फिर परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, जिसे रिपोर्ट सौंपने में कुछ साल और लगेंगे. तब तक 2034 के लोकसभा चुनाव ख़त्म हो जायेंगे. अंतिम परिसीमन आयोग 2002 में स्थापित किया गया था और उसने 2007 में अपनी रिपोर्ट दी थी.

उन्होंने कहा कि भाजपा का यह तर्क कि यदि 2031 की जनगणना से पहले परिसीमन किया गया तो सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगा, गलत और भ्रामक है. 2026 के बाद जनगणना होने तक परिसीमन पर रोक 2001 में 84वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लगाई गई थी. संवैधानिक रोक केवल जनसंख्या आधारित परिसीमन पर है, किसी अन्य परिसीमन पर नहीं. सरकार को इस खंड को हटाना चाहिए और 2024 के लिए महिला आरक्षण विधेयक पेश करना चाहिए न कि इसे 2035-2039 में स्थानांतरित करना चाहिए.

सीडब्ल्यूसी सदस्य प्रणीति शिंदे ने भाजपा के तथाकथित बड़े कदम पर सवाल उठाया और कहा कि महिला सशक्तिकरण के चैंपियन के रूप में पीएम का प्रक्षेपण एक नौटंकी थी. शिंदे ने इस चैनल से कहा कि प्रधानमंत्री का खुद को महिला सशक्तिकरण के चैंपियन के रूप में पेश करना एक नौटंकी है. महिला आरक्षण विधेयक संसद से पारित होने के बाद भी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए प्रस्तावित 33 फीसदी आरक्षण लागू नहीं होगा.

शिंदे ने कहा कि विधेयक के अनुसार, ऐसा आरक्षण अगली जनगणना समाप्त होने और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दिया जाएगा. इन दोनों कदमों में काफी समय लगेगा. यदि कोटा इतनी देर से आना था तो विशेष संसद सत्र की क्या जरूरत थी.

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