नई दिल्ली : दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शहर में कोविड-19 के हालात में सुधार होने के बाद सप्ताहांत कर्फ्यू हटाने, गैर-जरूरी सामान की दुकानें खोलने की सम-विषम प्रणाली समाप्त करने, सिनेमाघरों और रंगमंच को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने का बृहस्पतिवार को फैसला लिया. अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई डीडीएमए की बैठक में यह फैसले लिए गए. उन्होंने बताया कि स्कूलों को खोलने के संबंध में अंतिम फैसला अगली बैठक में लिया जाएगा.
उन्होंने बताया कि सरकारी दफ्तरों को 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ काम करने की अनुमति दी गई है. शादी समारोहों में आयोजन स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत अतिथितियों (अधिकतम 200) की अनुमति दी गई है. अभी तक इन समारोहों में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति थी. सप्ताह के दिनों (सोमवार से शुक्रवार तक) में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा.
उन्होंने बताया कि डीडीएमए की बैठक में संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के लिए कोविड दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का फैसला लिया गया है. बैठक के बाद बैजल ने ट्वीट किया कि विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद, कोविड के कम होते मामलों को ध्यान में रखते हुए, धीरे-धीरे पाबंदियों में कमी लाने का फैसला लिया गया है.
एक नजर में जानिए DDMA के फैसले
- दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म
- ऑड-इवन की तर्ज पर दुकान खोलने का प्रतिबंध हटा
- नाइट कर्फ्यू पहले की तरह ही जारी रहेगा.
- शादी समारोह में 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति
- 50 फ़ीसदी की क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुल सकेंगे
- दिल्ली के सरकारी ऑफिस 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे.
- एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और स्कूल अभी बंद रहेंगे.
दिल्ली में अभी तक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहता था. शादी समारोह में भी 200 लोगों के शामिल होने पर छूट मिलेगी. अभी सिर्फ 15 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी.