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परमबीर सिंह को राहत, उनके खिलाफ जारी वारंट रद्द - पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मामला

मुंबई के पूर्व पुलिस परमबीर सिंह को आज भारी मिली. आयोग ने उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट रद्द कर दिया गया. हालांकि आयोग ने उन्हें 15 हजार रुपये मुख्यमंत्री रातह कोष में जमा कराने के लिए कहा.

परमबीर सिंह को राहत, उनके खिलाफ जारी वारंट रद्द
परमबीर सिंह को राहत, उनके खिलाफ जारी वारंट रद्द
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Published : Nov 29, 2021, 2:15 PM IST

मुंबई : मुंबई के पूर्व पुलिस परमबीर सिंह को आज भारी राहत मिली. आयोग ने उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट रद्द कर दिया गया. हालांकि आयोग ने उन्हें 15 हजार रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराने के लिए कहा.

परमबीर सिंह के खिलाफ जारी जमानती वारंट को आयोग ने सोमवार को रद्द कर दिया गया. परमबीर आयोग के समक्ष पेश हुए थे.

परमबीर सिंह पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे आयोग के समक्ष पेश हुए. परमबीर सिंह की पेशी के बाद जस्टिस यू चांदीवाल आयोग ने उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट रद्द कर दिया और उनसे मुख्यमंत्री रातह कोष में 15 हजार रुपये जमा कराने के लिए कहा.

पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कथित रूप से 100 करोड़ रुपये वसूलने का आरोप लगने के बाद मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के राज्य सरकार द्वारा गठित चांदीवाल आयोग के सामने पेश होने में विफल रहने के बाद चांदीवाल आयोग ने जमानती वारंट जारी किया था. परमवीर सिंह के 15,000 रुपये नकद पर जमानती वारंट आज आयोग के समक्ष पेश होने के बाद रद्द कर दिया गया है.

8 महीने बाद आज परमवीर सिंह और सचिन वाजे आयोग के आमने-सामने हैं. अनिल देशमुख के खिलाफ आरोपों के बाद राज्य सरकार द्वारा गठित चांदीवाल आयोग ने मामले में सचिन वाजे और संजय पलांडे के बयान दर्ज किए थे, लेकिन आयोग ने गैर-जमानती वारंट जारी किया था क्योंकि पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह अदालत में पेश नहीं हुए थे. पूछताछ आज आयोग द्वारा वारंट को खारिज कर 15,000 रुपये के जुर्माने के रूप में रद्द कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें- भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को फिर से अपहरण की आशंका

साथ ही परमवीर सिंह को 15,000 रुपये का जुर्माना मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराने का आदेश दिया है. यह पहली बार है कि परमवीर सिंह ने आयोग को एक हलफनामा प्रस्तुत किया है जिसमें कहा गया है कि वह किसी भी तरह की जांच का सामना नहीं करना चाहता था और वह आयोग के सामने पेश नहीं हो सका क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था. बाद में उसे बताया गया कि परमवीर सिंह सोमवार को आयोग के समक्ष पेश होंगे, जिसके बाद वह आज पेश हुए।.

मुंबई : मुंबई के पूर्व पुलिस परमबीर सिंह को आज भारी राहत मिली. आयोग ने उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट रद्द कर दिया गया. हालांकि आयोग ने उन्हें 15 हजार रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराने के लिए कहा.

परमबीर सिंह के खिलाफ जारी जमानती वारंट को आयोग ने सोमवार को रद्द कर दिया गया. परमबीर आयोग के समक्ष पेश हुए थे.

परमबीर सिंह पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे आयोग के समक्ष पेश हुए. परमबीर सिंह की पेशी के बाद जस्टिस यू चांदीवाल आयोग ने उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट रद्द कर दिया और उनसे मुख्यमंत्री रातह कोष में 15 हजार रुपये जमा कराने के लिए कहा.

पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कथित रूप से 100 करोड़ रुपये वसूलने का आरोप लगने के बाद मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के राज्य सरकार द्वारा गठित चांदीवाल आयोग के सामने पेश होने में विफल रहने के बाद चांदीवाल आयोग ने जमानती वारंट जारी किया था. परमवीर सिंह के 15,000 रुपये नकद पर जमानती वारंट आज आयोग के समक्ष पेश होने के बाद रद्द कर दिया गया है.

8 महीने बाद आज परमवीर सिंह और सचिन वाजे आयोग के आमने-सामने हैं. अनिल देशमुख के खिलाफ आरोपों के बाद राज्य सरकार द्वारा गठित चांदीवाल आयोग ने मामले में सचिन वाजे और संजय पलांडे के बयान दर्ज किए थे, लेकिन आयोग ने गैर-जमानती वारंट जारी किया था क्योंकि पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह अदालत में पेश नहीं हुए थे. पूछताछ आज आयोग द्वारा वारंट को खारिज कर 15,000 रुपये के जुर्माने के रूप में रद्द कर दिया गया है.

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साथ ही परमवीर सिंह को 15,000 रुपये का जुर्माना मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराने का आदेश दिया है. यह पहली बार है कि परमवीर सिंह ने आयोग को एक हलफनामा प्रस्तुत किया है जिसमें कहा गया है कि वह किसी भी तरह की जांच का सामना नहीं करना चाहता था और वह आयोग के सामने पेश नहीं हो सका क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था. बाद में उसे बताया गया कि परमवीर सिंह सोमवार को आयोग के समक्ष पेश होंगे, जिसके बाद वह आज पेश हुए।.

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