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Vivekanand Murder Case: अग्रिम जमानत के लिए सांसद अविनाश रेड्डी पहुंचे तेलंगाना हाई कोर्ट, सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया

पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में वाईएसआरसीपी सांसद अविनाश रेड्डी ने तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने सीबीआई जांच से पहले अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है. उन्होंने हाई कोर्ट से मामले की तत्काल जांच करने की मांग की है.

MP Avinash Reddy
सांसद अविनाश रेड्डी
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Published : Apr 17, 2023, 3:30 PM IST

हैदराबाद: पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में आरोपी वाईएसआरसीपी सांसद अविनाश रेड्डी ने तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने सीबीआई जांच की पृष्ठभूमि में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था. अविनाश रेड्डी ने अपनी याचिका में कहा है कि सीबीआई ने सोमवार दोपहर तीन बजे जांच के लिए आने का नोटिस दिया था. उन्होंने हाईकोर्ट से मामले की तत्काल जांच कराने की मांग की है. सांसद की अर्जी पर हाईकोर्ट दोपहर 2.30 बजे सुनवाई करेगा.

गौरतलब है कि सीबीआई ने अविनाश रेड्डी को विवेकानंद हत्याकांड में सह-आरोपी बनाने और सुनवाई में पेश होने के लिए नोटिस दिया है. सीबीआई के नोटिस के मद्देनजर वह पुलिवेंदुला से हैदराबाद के लिए रवाना हुए थे. अविनाश रेड्डी सोमवार दोपहर 3 बजे हैदराबाद में सीबीआई कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होंगे. उधर, नामपल्ली कोर्ट इस मामले में वाईएस भास्कर रेड्डी और अविनाश के अनुयायी उदय कुमार रेड्डी की हिरासत याचिका पर सुनवाई करेगी.

पेशी को लेकर सीबीआई कार्यालय में कड़ी सुरक्षा: इसे लेकर हैदराबाद स्थित सीबीआई कार्यालय में सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए. अविनाश रेड्डी की जांच को देखते हुए इस बात की संभावना है कि बड़ी संख्या में अनुयायी सीबीआई कार्यालय परिसर में पहुंच सकते हैं. इसलिए स्थानीय पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए हैं. विवेकानंद हत्याकांड में अविनाश रेड्डी ने अग्रिम जमानत में कुछ प्रमुख बिंदुओं का जिक्र किया है. अविनाश रेड्डी ने कहा कि सीबीआई ने उनसे चार बार पूछताछ की और बयान दर्ज किया.

इससे पहले सीबीआई ने हाईकोर्ट में कहा था कि आरोपी के तौर पर शामिल किए जाने की संभावना है, जैसा कि अविनाश ने जमानत याचिका में जिक्र किया था. अविनाश ने कहा कि सीबीआई मुझे बतौर आरोपी गिरफ्तार करने पर आमादा है, विवेकानंद की हत्या से मेरा कोई लेना-देना नहीं है. दस्तागिरी के बयान के मुताबिक सीबीआई मुझे फंसाना चाह रही है.

पढ़ें: Same sex Marriage: केंद्र ने समलैंगिक विवाह को बताया 'एलीट कॉन्सेप्ट', कहा- कानूनी मान्यता देना सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में नहीं

वाई एस भास्कर रेड्डी के खिलाफ सीबीआई का मुख्य आरोप: विवेकानंद की हत्या के मामले में वाई एस भास्कर रेड्डी की भूमिका और संलिप्तता, योजना, साजिश, सबूतों को नष्ट करना और अन्य पहलू मुख्य बिंदु हैं, जो सीबीआई ने अब तक की जांच में निष्कर्ष निकाले हैं. चार्जशीट के साथ सीबीआई ने वाईएस भास्कर रेड्डी की 10 दिनों की हिरासत के लिए दायर याचिका में इन बिंदुओं का भी जिक्र किया. सीबीआई का कहना है कि हत्या की योजना बनाने में वाईएस भास्कर रेड्डी और अविनाश रेड्डी शामिल थे.

हैदराबाद: पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में आरोपी वाईएसआरसीपी सांसद अविनाश रेड्डी ने तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने सीबीआई जांच की पृष्ठभूमि में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था. अविनाश रेड्डी ने अपनी याचिका में कहा है कि सीबीआई ने सोमवार दोपहर तीन बजे जांच के लिए आने का नोटिस दिया था. उन्होंने हाईकोर्ट से मामले की तत्काल जांच कराने की मांग की है. सांसद की अर्जी पर हाईकोर्ट दोपहर 2.30 बजे सुनवाई करेगा.

गौरतलब है कि सीबीआई ने अविनाश रेड्डी को विवेकानंद हत्याकांड में सह-आरोपी बनाने और सुनवाई में पेश होने के लिए नोटिस दिया है. सीबीआई के नोटिस के मद्देनजर वह पुलिवेंदुला से हैदराबाद के लिए रवाना हुए थे. अविनाश रेड्डी सोमवार दोपहर 3 बजे हैदराबाद में सीबीआई कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होंगे. उधर, नामपल्ली कोर्ट इस मामले में वाईएस भास्कर रेड्डी और अविनाश के अनुयायी उदय कुमार रेड्डी की हिरासत याचिका पर सुनवाई करेगी.

पेशी को लेकर सीबीआई कार्यालय में कड़ी सुरक्षा: इसे लेकर हैदराबाद स्थित सीबीआई कार्यालय में सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए. अविनाश रेड्डी की जांच को देखते हुए इस बात की संभावना है कि बड़ी संख्या में अनुयायी सीबीआई कार्यालय परिसर में पहुंच सकते हैं. इसलिए स्थानीय पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए हैं. विवेकानंद हत्याकांड में अविनाश रेड्डी ने अग्रिम जमानत में कुछ प्रमुख बिंदुओं का जिक्र किया है. अविनाश रेड्डी ने कहा कि सीबीआई ने उनसे चार बार पूछताछ की और बयान दर्ज किया.

इससे पहले सीबीआई ने हाईकोर्ट में कहा था कि आरोपी के तौर पर शामिल किए जाने की संभावना है, जैसा कि अविनाश ने जमानत याचिका में जिक्र किया था. अविनाश ने कहा कि सीबीआई मुझे बतौर आरोपी गिरफ्तार करने पर आमादा है, विवेकानंद की हत्या से मेरा कोई लेना-देना नहीं है. दस्तागिरी के बयान के मुताबिक सीबीआई मुझे फंसाना चाह रही है.

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वाई एस भास्कर रेड्डी के खिलाफ सीबीआई का मुख्य आरोप: विवेकानंद की हत्या के मामले में वाई एस भास्कर रेड्डी की भूमिका और संलिप्तता, योजना, साजिश, सबूतों को नष्ट करना और अन्य पहलू मुख्य बिंदु हैं, जो सीबीआई ने अब तक की जांच में निष्कर्ष निकाले हैं. चार्जशीट के साथ सीबीआई ने वाईएस भास्कर रेड्डी की 10 दिनों की हिरासत के लिए दायर याचिका में इन बिंदुओं का भी जिक्र किया. सीबीआई का कहना है कि हत्या की योजना बनाने में वाईएस भास्कर रेड्डी और अविनाश रेड्डी शामिल थे.

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